Coronavirus: भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कर्मचारियों के लिए जारी किए नियम
नई दिल्ली। भारत सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस (Covid-19) के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब तक चार लोगों की मौत हो गई है, जबकि 195 संक्रमित मामलों की पुष्टि हुई है। इस बीच भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों हेतु वायरस से बचाव के लिए कुछ फैसले लिए हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कर्मचारियों के लिए कुछ नियमों की घोषणा की है।
1. सभी विभागों के हेड (एचओडी) को ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रतिदिन ग्रुप B और C के 50 प्रतिशत कर्मचारी ऑफिस आएं और बाकी के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए जाएं। सभी एचओडी को ग्रप B और C स्टाफ की ड्यूटी के लिए सप्ताह के हिसाब से रोस्टर बनाना होगा और उन्हें (कर्मियों) ये कहना होगा कि वह हफ्ते में बारी-बारी से दफ्तर आएं। पहले हफ्ते के रोस्टर में उन कर्मचारियों को शामिल करने की सलाह दी जाती है, जिनका घर दफ्तर के पास है और खुद का वाहन है।
2. सलाह दी जाती है कि कर्मचारियों के तीन ग्रुप बनाएं और इस समय दफ्तर आने को कहें-
- सुबह 9 से शाम 5.30
- सुबह 9.30 से शाम 6
- सुबह 10 से शाम 6.30
3. जो कर्मचारी घर से काम करेंगे वह हर समय फोन और इलेक्ट्रोनिक डिवाइस पर उपलब्ध रहें। अगर दफ्तर आने को कहा जाए तो आएं।
4. ऐसे ही निर्देश संलग्न/अधीनस्थ कार्यालय, स्वायत्त/ वैधानिक निकाय के लिए भी जारी किए जा सकते हैं।
5. वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लेकर भी समान निर्देश जारी कर सकता है।
6. ये निर्देश उन कर्मचारियों और दफ्तरों पर लागू नहीं होंगे, जो कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने वाली या फिर आवश्यक/आपातकालीन सेवाओं से जुड़े हुए हैं।
7. ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और 4 अप्रैल, 2020 तक लागू रहेंगे।
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