'भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक क्षण', 3 नए क्रिमिनल लॉ के संसद में पारित होने पर PM मोदी
New Criminal Law: संसद में तीन नए आपराधिक कानून विधेयक पास हो गए हैं। लोकसभा के बाद नए क्रिमिनल लॉ राज्यसभा में भी पास हुए। ऐसे में अब मॉब लिंचिंग अपराध पर फांसी की सजा होगी। इसी के साथ 150 साल पुराने तीन क्रिमिनल लॉ में बदलाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक क्षण बताया है।
पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 का पारित होना हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है।

'एक नए युग की शुरुआत'
पीएम मोदी ने नए आपराधिक कानून पर आगे कहा कि ये विधेयक औपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक हैं। सार्वजनिक सेवा और कल्याण पर केन्द्रित कानूनों से एक नए युग की शुरुआत होती है।
साथ ही, ये विधेयक संगठित अपराध, आतंकवाद और ऐसे अपराधों पर कड़ा प्रहार करते हैं, जो प्रगति की हमारी शांतिपूर्ण यात्रा की जड़ पर हमला करते हैं। इनके माध्यम से हमने देशद्रोह की पुरानी हो चुकी धाराओं को भी अलविदा कह दिया है।
अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, "हमारे अमृत काल में, ये कानूनी सुधार हमारे कानूनी ढांचे को अधिक प्रासंगिक और सहानुभूति से प्रेरित होने के लिए फिर से परिभाषित करते हैं।"
गृहमंत्री अमित शाह का पोस्ट
गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज भारत को अपने नए आपराधिक न्याय कानून मिले हैं। इस गौरवपूर्ण क्षण पर सभी भारतवासियों को बधाई। आज संसद में पारित तीनों विधेयक, अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए कानूनों की जगह लेंगे और एक स्वदेशी न्याय प्रणाली का दशकों पुराना स्वप्न साकार होगा। "
उन्होंने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री के सबको साथ लेकर चलने के संकल्प से प्रेरित ये कानून, नागरिकों के अधिकारों को सर्वोपरि रखते हुए महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। अत्याधुनिक तकनीकों से सशक्त नए भारत की यह नई न्याय प्रणाली देशवासियों को पारदर्शी और त्वरित न्याय प्रदान करने का काम करेगी।
तीन नए आपराधिक कानून विधेयक संसद में पेश
बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा के बाद राज्यसभा ने गुरुवार को आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन आपराधिक विधेयक पारित किए। भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 पारित किए गए हैं। संसद के दोनों सदन गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए।












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