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दिल्ली की कोर्ट ने ICICI की पूर्व एमडी चंदा कोचर की बायोपिक पर लगाई स्टे

नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने शनिवार को आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ चंद्र कोचर को लेकर बनी रही फिल्म की रिलीज पर फिलहाल रोक लगा दी है। फिल्म की रिलीज पर स्टे लगाने के लिए चंदा कोचर की ओर से वकील विजय अग्रवाल और नमन जोशी ने आवेदन किया था। बताया जा रहा है कि यह फिल्म कथित तौर पर उनके जीवन पर आधारित है।

Patiala House Court stays ‘biopic’ on former ICICI Bank chief Chanda Kochhar
कोचर ने हाल ही में फिल्म 'चंदा: ए सिग्नेचर दैट रिवाइंड ए करियर' के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसे उनके जीवन पर आधारित फिल्म के रूप में पेश किया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संदीप गर्ग ने यह आदेश देते हुए कहा कि कोचर के नाम का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करने पर रोक लगा दी। इस केस में निर्माता और उनके सहयोगियों के साथ-साथ अन्य अभिनेताओं को प्रतिवादी बनाया गया है।

इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होनी है। कोर्ट ने कहा कि, कोचर की सहमति के बिना फिल्म के निर्माता स्क्रीनिंग या ऑनलाइन या ऑफ-लाइन, पूरे या आंशिक रूप से या घरों में फिल्म की स्क्रीनिंग, प्रदर्शन और विपणन से नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने फिल्म की स्क्रीनिंग / मार्केटिंग पर अंतरिम रोक लगा दी है।

कोचर ने फिल्म की रिलीज पर यह आरोप लगाते हुए रोक की मांग की थी कि फिल्म की सामग्री गलत है और उनके नाम का इस्तेमाल करने या उनके जीवन पर फिल्म बनाने के लिए उनकी सहमति के लिए उनसे कभी संपर्क नहीं किया गया। स्टे के लिए यह तर्क दिया गया था कि कोचर को एक अपराधी के रूप में दिखाया गया था हालांकि मुकदमा लंबित है और उसके खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है और मुकदमा शुरू होना बाकी है।

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