मनी लांड्रिंग केस में इंद्राणी मुखर्जी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को आईएनएक्स मीडिया से संबंधित मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इससे पहले इसी मामले में सीबीआई ने कोर्ट से इंद्राणी मुखर्जी की दो दिन की कस्टडी मांगी थी जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी। वहीं इससे पहले 5 फरवरी को आईएनएक्स मीडिया केस में विशेष सीबीआई कोर्ट के सामने पेश किया गया था।

दिल्ली में विशेष सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार करने की स्वीकृति दे दी है। इससे पहले कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को दो दिन की रिमांड पर भी भेज दिया था। पिछले महीने ही सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मामले में इंद्राणी मुखर्जी से पूछताछ भी की थी।
इंद्राणी मुखर्जी पर साल 2008 में आईएनएक्स मीडिया कंपनी में तय लिमिट से ज्यादा के विदेश निवेश के मामले का आरोप है। कंपनी में जिस समय निवेश किया गया था उस समय इंद्राणी मुखर्जी आईएनएक्स कंपनी की डायरेक्टर हुआ करती थी। इंद्राणी मुखर्जी पर आरोप है कि 31 मई 2007 को आईएनएक्स मीडिया विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के नियमों की अनदेखी की है।
पिछले महीने ही सीबीआई ने महाराष्ट्र जेल में बंद रहीं इंद्राणी मुखर्जी से पूछताछ की थी। उस समय सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी थी कि जांच एजेंसी के अधिकारियों ने इंद्राणी मुखर्जी से इस संदर्भ में पूछताछ की थी। आईएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग केस में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के साथ-साथ आईएनएक्स मीडिया के पूर्व निदेशक पीटर और इंद्राणी मुखर्जी भी आरोपी हैं।
सीबीआई के अनुसार आईएनएक्स मीडिया के खिलाफ एफआईपीबी की शर्तों के उल्लंघन करते हुए कर चोरी के एक मामले को रफा-दफा कराने के लिए कार्ती चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया से रिश्वत ली थी












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