पतंजलि 'भ्रामक' विज्ञापन मामला: बाबा रामदेव और बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
Patanjali Advertisements Case: पतंजलि के 'भ्रामक' विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव (Baba Ramdev) और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।
कंपनी द्वारा अवमानना नोटिस का जवाब नहीं देने के बाद शीर्ष अदालत ने यह आदेश जारी किया है। मंगलवार (19 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन वाले केस में अवमानना नोटिस जारी किया। कोर्ट ने दो हफ्तों बाद कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।

दरअसल, फरवरी में अदालत ने कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा था कि कंपनी के विज्ञापनों ने पूरे देश को भ्रमित कर दिया है। ऐसे में अब अदालत ने बाबा रामदेव को यह बताने के लिए नोटिस भी जारी किया कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।
फरवरी में, अदालत ने कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा था कि बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले हर्बल उत्पादों के विज्ञापनों ने पूरे देश को धोखा दे दिया है।
अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद और प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को नोटिस जारी कर पूछा था कि अपने उत्पादों के विज्ञापन और उनकी औषधीय प्रभावकारिता के बारे में अदालत में दिए गए फर्म के वचन का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।
अदालत ने कंपनी और उसके अधिकारियों को चिकित्सा की किसी भी प्रणाली के खिलाफ मीडिया में बयान नहीं देने का भी आदेश दिया था।
अदालत ने केंद्र से पूछा था कि उसने विज्ञापनों में कथित गलत दावे और गलत बयानी के लिए पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, जिसमें दावा किया गया है कि उसकी दवाएं कई बीमारियों का इलाज कर सकती हैं।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने बाबा रामदेव द्वारा स्थापित कंपनी के खिलाफ अदालत का रुख किया और आरोप लगाया है कि वे चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली के खिलाफ बदनामी का अभियान चला रहे हैं।
पिछले साल 21 नवंबर को कंपनी ने अदालत को आश्वासन दिया था कि "अब से किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होगा, विशेष रूप से उसके द्वारा निर्मित और विपणन किए गए उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग से संबंधित, और इसके अलावा, कोई भी आकस्मिक बयान दावा नहीं करेगा।"
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