10 घंटे की लंबी बहस के बाद राज्यसभा में पास हुआ सवर्ण आरक्षण बिल
नई दिल्ली। सवर्ण आरक्षण बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया।लोकसभा में 3 के मुकाबले 323 मतों से पास होने के बाद राज्यसभा में भी इस बिल को पास कर दिया गया। अब बिल राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यसभा में 10 घंटे चली लंबी बहस के बाद इस बिल पर मुहर लगा दी है। राज्यसभा ने 7 के मुकाबले 165 मतों से इस बिल को पारित कर दिया। बिल के पास होने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
राज्यसभा से 124वें संविधान संशोधन बिल को वोटिंग के बाद पास कर दिया गया। राज्यसभा में अब 124वें संविधान संशोधन पर विभिन्न सदस्यों की ओर से लाए गए संशोधन प्रस्तावों पर वोटिंग की गई, लेकिन किसी भी सांसद का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है। राज्यसभा में आरक्षण बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में प्रस्ताव खारिज हो गया। बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के समर्थन में 18 वोट पड़े, जबकि इस प्रस्ताव के खिलाफ में 155 वोट डाले गए।
राज्यसभा में आरक्षण बिल के पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद ये कानून का रूप लेना। वोटिंग के बाद राज्यसभा में उपसभापति ने शीतकालीन सत्र में हुए कामकाज का ब्यौरा देते हुए सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है।