हाईकोर्ट का आदेश, राम रहीम की संपत्ति से करो हिंसा के नुकसान की भरपाई
पंचकूला। गुरमीत राम रहीम की भीड़ ने उपद्रव मचाने के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा है कि बाबा की सारी संपत्ति को जब्त कर दी जाए। हाईकोर्ट ने यहां तक कहा है कि बाबा के समर्थकों ने जो भी नुकसान किया है उसकी भरपाई उसी संपत्ति से की जाए।

राम रहीम पर आए फैसले के बाद डेरा समर्थकों ने पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में हिंसा फैलाई है। इस हिंसा से करोड़ों की सरकारी संपत्ती को नुकसान पंहुचाया गया है। कोर्ट ने दोनों राज्यों को आदेश दिए है कि जल्द से जल्द बाबा की पूरी संपत्ति को जब्त की जाए, जिससे सारे नुकसान की भरपाई हो सके।
हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा पूछा है कि जब धारा 144 पर लगी थी तब बाबा के समर्थक वहां पहुंच कैसे गए? साथ ही कोर्ट ने वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों को विशेष सुविधा मुहैया करवाने की भी अपील की है। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने सरकार को कहा था कि बाहर से आ रहे लोगों को सरकार क्यों नहीं रोक पाई।












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