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Pan Card: आधार से पैन कार्ड को लिंक नहीं किया तो एक अप्रैल से हो जाएगा बंद, आयकर विभाग का बड़ा फैसला

आयकर विभाग ने सार्वजनिक परामर्श में कहा कि यह बेहद अनिवार्य और आवश्यक है। इसमें देर न करें। आज ही पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है।

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जिन लोगों ने अभी तक पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है, उसके लिए इनकम टैक्स विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। आयकर विभाग ने शनिवार को अपने एडवाइजरी में कहा कि अगले साल मार्च के अंत तक जिन पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा गया है, उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा। आयकर विभाग ने सार्वजनिक परामर्श में कहा कि यह बेहद अनिवार्य और आवश्यक है। इसमें देर न करें। आज ही पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें।

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सभी के लिए क्यों जरूरी है पैन

सभी के लिए क्यों जरूरी है पैन

आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है। 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। एक अप्रैल 2023 से बिना लिंक किया हुआ पैन निष्क्रिय हो जाएगा। मई 2017 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों में रहने वाले व्यक्ति छूट की श्रेणी में है।

इन लोगों को मिलेगी छूट

इन लोगों को मिलेगी छूट

आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु और नॉन रेसिडेंट को भी इससे छूट दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा 30 मार्च को जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि एक बार पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद एक व्यक्ति आई-टी अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा और उसे कई तरह के प्रभावों का सामना करना पड़ेगा।

नहीं कर पाएंगे आईटी रिटर्न दाखिल

नहीं कर पाएंगे आईटी रिटर्न दाखिल

व्यक्ति निष्क्रिय पैन का उपयोग करके आई-टी रिटर्न दाखिल करने में सक्षम नहीं होगा। लंबित विवरणियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। निष्क्रिय पैन को लंबित धनवापसी जारी नहीं की जा सकती है। दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही को एक बार पैन के निष्क्रिय होने के बाद पूरा नहीं किया जा सकता है।

सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करता है

सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करता है

सर्कुलर में कहा गया है कि करदाता को बैंकों और अन्य वित्तीय पोर्टल जैसे विभिन्न अन्य मंचों पर कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि पैन सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण केवाईसी मानदंडों में से एक है। सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करता है।

क्यों जरूरी है पैन कार्ड

क्यों जरूरी है पैन कार्ड

जबकि आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा भारत के लोगों को जारी किया जाता है। सरकारी कामकाज में पैन कार्ड (PAN Card) की अहमियत सबसे ज्यादा मानी जाती है। बैंक का लेन-देन हो या कहीं पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल करना हो, PAN Card को सबसे ठोस सबूत माना जाता है।

यह भी पढ़ें- OCI कार्ड स्कीम में नुकसान पर CAG ने विदेश मंत्रालय को लगाई फटकार, मंत्रालय ने कहा- विदेशी मिशन जिम्मेदार

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English summary
PAN card is not linked with Aadhaar will be rendered from April 1 big decision Income Tax Department
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