Office of Profit row: अयोग्य विधायक मामले में HC पहुंची AAP, सुनवाई आज
नई दिल्ली। आप पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने पर अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया है, पार्टी ने नई याचिका कोर्ट में दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होगी। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी (आप) के बीस विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश चुनाव आयोग ने की थी। इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी मुहर लगाई थी।

मालूम हो कि इससे पहले लाभ के पद के मामले को चुनौती देने के लिए जो याचिका आप पार्टी के दायर की थी उसको उन्होंने सोमवार को वापस ले लिया था। चूंकि राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश को अपनी मंजूरी दे चुके थे, इसलिए अब उस याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया था।
क्या है मामला
दरअसल मार्च 2015 में आप ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया जिसको लेकर प्रशांत पटेल नाम के वकील ने लाभ का पद बताकर राष्ट्रपति के पास शिकायत करते हुए इन विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी। हालांकि विधायक जनरैल सिंह के पिछले साल विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद इस मामले में फंसे विधायकों की संख्या 20 हो गई थी।
रिमूवल ऑफ डिस्क्वॉलिफिकेशन ऐक्ट-1997
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली असेंबली रिमूवल ऑफ डिस्क्वॉलिफिकेशन ऐक्ट-1997 में संशोधन किया था, जिससे कि संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद से छूट मिल सके लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विधेयक को मंजूरी नहीं दी थी। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के सभी 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया और इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेज दी थी, जिस पर रविवार को राष्ट्रपति कोविंद ने भी अपनी मंजूरी दे दी।
केजरीवाल सरकार ने लगाया था आरोप
सीएम केजरीवाल ने कहा था कि विधायक अयोग्य या योग्य, इसका फैसला चुनाव आयोग नहीं कर सकता, इसका फैसला अदालत में किया जाना चाहिए। पार्टी ने कहा कि विधायकों का पक्ष नहीं सुना गया लेकिन आज उनकी सारी दलीलें धरी की धरी रह गईं और उनके 20 विधायक अयोग्य करार दे दिए गए हैं।
ये हैं AAP के 20 विधायक
- प्रवीण कुमार
- शरद कुमार
- आदर्श शास्त्री
- मदन लाल
- चरण गोयल
- सरिता सिंह
- नरेश यादव
- जरनैल सिंह
- राजेश गुप्ता
- अलका लांबा
- नितिन त्यागी
- संजीव झा
- कैलाश गहलोत
- विजेंद्र गर्ग
- राजेश ऋषि
- अनिल कुमार वाजपेयी
- सोमदत्त
- सुलबीर सिंह डाला
- मनोज कुमार
- अवतार सिंह












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