ओडिशा: हाईकोर्ट ने नवीन सरकार को दिया झटका, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हस्तक्षेप करने से किया इनकार
Odisha News: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बुधवार को ओडिशा सरकार को झटका दिया है। उन्होंने अमा ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं की शॉर्टलिस्टिंग और अंतिम रूप देने में स्थानीय जन प्रतिनिधियों को शामिल करने का निर्देश दिया।
अदालत ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। यह फैसला एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आया। जिसमें आरोप लगाया गया था कि ओडिशा सरकार नबीन ओडिशा कार्यक्रम में स्थानीय जन प्रतिनिधियों की अनदेखी कर रही है।

याचिकाकर्ता के वकील पीतांबर आचार्य ने कहा कि हमने सरकारी कर्मचारियों द्वारा अमा ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम के तहत विकसित की जाने वाली परियोजनाओं के चयन और शॉर्टलिस्टिंग का मुद्दा उठाया था, जिसमें सरपंचों जैसे जन प्रतिनिधियों की अनदेखी की गई थी। सरकार का यह कृत्य ग्राम पंचायत कानून और भारत के संविधान के प्राथमिक उद्देश्य को विफल कर रहा था।
विकासात्मक परियोजनाएं ग्राम पंचायतों और गांवों के लिए हैं
पीतांबर आचार्य ने कहा कि अदालत ने आज स्पष्ट किया कि नबीन ओडिशा कार्यक्रम में सरपंचों जैसे निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को शामिल करना और उनके सहयोग से परियोजनाओं का चयन करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि विकासात्मक परियोजनाएं ग्राम पंचायतों और गांवों के लिए हैं।
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