MP News: OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों को मिली सफलता, 23 सितंबर से रोज़ाना सुनवा
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर दैनिक सुनवाई की तारीख तय कर दी है, जो 23 सितंबर 2025 से शुरू होगी। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए रोक के कारण भर्ती संबंधी मुद्दों पर उठाई गई चिंताओं के बाद आया है।
भोपाल। मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण की संवैधानिक वैधता से जुड़े मामले में आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के तर्कों से सहमति जताते हुए इसे अंतिम सुनवाई के लिए तय कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने 23 सितंबर 2025 से टॉप ऑफ़ द बोर्ड के तहत रोज़ाना सुनवाई करने का निर्णय लिया है।

राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने अदालत को बताया कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा ओबीसी आरक्षण पर लगाए गए स्थगन के कारण नई भर्तियों में गंभीर दिक्कतें आ रही हैं। इसी वजह से राज्य सरकार ने जल्द सुनवाई का आग्रह किया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।
मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2019 को लेकर यह मामला लंबे समय से विचाराधीन है, और अब रोज़ाना सुनवाई से इसके जल्द समाधान की उम्मीद है।












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