अब सिर्फ एम-आधार दिखाकर मिल जाएगी एयरपोर्ट में एंट्री, आईडी प्रूफ के दस दस्तावेजों की लिस्ट हुई जारी
नई दिल्ली। अब मोबाइल आधार यानी एम-आधार का इस्तेमाल एयरपोर्ट में एंट्री के लिए एक आईडी प्रूफ की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, अपने माता-पिता के साथ आए बच्चों का कोई आईडी प्रूफ नहीं देखा जाएगा। यह जानकारी एविएशन सुरक्षा एजेंसी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस) ने दी है। बीसीएएस ने 10 दस्तावेजों की लिस्ट जारी की है। एयरपोर्ट में एंट्री करने वाले यात्रियों को इन 10 दस्तावेजों में से कोई एक आईडी प्रूफ के तौर पर दिखाना होगा, तभी वह एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर पाएंगे।

बीसीएएस द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों की लिस्ट में पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार या एम-आधार, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी शामिल हैं। बीसीएएस ने जो सर्कुलर जारी किया है उसके अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए कि सही व्यक्ति ही यात्रा कर रहा है इनमें से कोई न कोई दस्तावेज उसके पासस होना जरूरी है। इन दस्तावेजों के अलावा किसी नेशनल बैंक की पासबुक, पेंशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को भी आईडी प्रूफ के तौर पर स्वीकार किया जाएगा।
छात्रों के पास भी सरकारी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया फोटो आईडी कार्ड दिखाने का विकल्प होगा। अपने मां-बाप या अभिभावक के साथ आए बच्चों को कोई आईडी प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई यात्री इन दसस दस्तावेजों में से कोई आईडी प्रूफ नहीं दिखा पाता है, तो उसके पास केन्द्र या राज्य सरकार के किसी ग्रुप ए के गैजेटेड अधिकारी द्वारा जारी सर्टिफिकेट दिखाने का भी विकल्प होगा।












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