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पेंशनर्स को बड़ी राहत, ऑनलाइन दे सकेंगे अपने जीवित होने का प्रमाण

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नई दिल्ली। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह जीवन के इस पड़ाव में उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर उनकी ज़रूरतें पूरी करने में और आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता करती है। पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद बैंक जैसे अधिकृत पेंशन संवितरण एजेंसी में हर 6 महीने में अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होता है इसके लिए उन्हें पेंशन लेने वाले अपने संबंधित विभाग के दफ्तर में जाकर साइन करना होता है। जिसके बाद ही उन्हें पेंशन दी जाती है।

Now senior citizens pensioner do not need to go to bank for submission of Jeevan Praman, now its online

जीवन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए पेंशनभोगी को अधिकृत पेंशन संवितरण एजेंसी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना पड़ता है या फिर जिस कार्यालय में वह काम करते थे वहाँ के प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जीवन प्रमाण-पत्र संवितरण एजेंसी को उपलब्ध कराना पड़ता है। पेंशन प्राप्त करने के लिए संवितरण एजेंसी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना और जीवन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना ही पेंशनभोगियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है।

यह भी देखा गया है कि इसके कारण ऐसे पेंशनभोगियों को समस्या होती है जो वृद्ध और शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं और जो जीवन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए हर समय प्रमाणन प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं रह सकते। इसके साथ ही बहुत से सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपने परिवार के साथ रहने के लिए एवं कई अन्य कारणों से कहीं और रहने लगते हैं जिसके कारण पेंशन प्राप्त करने में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

जीवन प्रमाण योजना का उद्देश्य जीवन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर इसे आसान बनाना है। इसका लक्ष्य जीवन प्रमाण-पत्र की पूरी प्रक्रिया को पेंशनभोगियों के लिए सुविधाजनक और आसान बनाना है। इस पहल के द्वारा अब पेंशनभोगियों को संवितरण एजेंसी और प्रमाणन प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं रहना होगा जो उनके लिए लाभदायक है एवं इस तरह उन्हें अनावश्यक बाधाओं का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने पेंशनरों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक टोलफ्री हेल्पलाइन शुरू की है। अब केंद्र सरकार, केंद्रशासित प्रदेशों और दिल्ली पुलिस प्रशासन के सेवानिवृत्त कर्मचारी टोलफ्री नंबर 1800-11-1960 पर एक कॉल के जरिए अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन के लिए ऐसे करें अप्लाई -

  1. -सबसे पहले वेबसाइट https://jeevanpramaan.gov.in/ पर जाएं।
  2. -पीसी या मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके ख़ुद को एनरोल करें। इसमें अपना आधार नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर देना होगा।
  3. -आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए फिंगर प्रिंट्स देने होंगे।
  4. -ऑथेंटिफिकेशन के बाद एसएमएस के ज़रिए अपना जीवन प्रमाण आईडी या आधार कार्ड नंबर मिलेगा।
  5. -आईडी के ज़रिए या आधार नंबर देकर अपना जीवन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।
  6. -पेंशन देनेवाली संस्था या बैंक इस वेबसाइट से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर इस्तेमाल कर सकते हैं।
  7. -इस सिस्टम में सर्टिफिकेट की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी भी मौजूद है।
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English summary
Now senior citizens pensioner do not need to go to bank for submission of Jeevan Praman, now its online
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