ओडिशा में अपार्टमेंट के बिक्री संबंधी मानदंडों का उल्लंघन करने पर सब रजिस्ट्रार को जारी किया नोटिस
ओडिशा के राजस्व बोर्ड ने राज्य के कई स्थानों पर अपार्टमेंट के बिक्री संबंधी मानदंडोें का उलंघन पाया गया है। इसके लिए कथित रजिस्ट्रेशन पर जिला सब-रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार ओडिशा अपार्टमेंट (Ownership and Management) अध्यादेश 2023 के उल्लंघन में बहुमंजिला आवासीय और वाणिज्यिक अपार्टमेंट के बिक्री कार्यों के अवैध पंजीकरण के आरोपों के बाद नोटिस जारी किया गया था।

ओडिशा के राजस्व बोर्ड के रजिस्ट्रार विंग द्वारा झारसुगुड़ा, अंगुल, बरगढ़, खुर्दा, कटक, पुरी, संबलपुर और ढेंकनाल के जिला उप-रजिस्ट्रारों के साथ-साथ बेरहामपुर, जटनी, बालियांता और बारंगा के उप-रजिस्ट्रारों को नोटिस जारी की गई है।
राजस्व बोर्ड ने जिले के सब-रजिस्ट्रार को इस ये नोटिस भेजकर ऐसे रजिस्ट्रेशन के संबंध में उनका पक्ष मांगा है, जिन रजिस्ट्रेशन के लिए राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, आवास और शहरी विकास विभाग, और रजिस्ट्रेशन महानिरीक्षक (आईजीआर) को अक्टूबर महीने में शिकायतें मिली थीं।
विभागीय सूत्रों के अनुसार ओडिशा अओडिशा अपार्टमेंट (Ownership and Management) अध्यादेश 2023 जिसे अब एक अधिनियम के साथ बदल दिया गया है, 28 जून 2023 को लागू हुआ। जिससे अधिभोग प्रमाण पत्र के साथ-साथ Association of Allottees का गठन अनिवार्य हो गया।
सरकार के राजस्व विभाग को मिली शिकायत के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी से अधिभोग occupancy certificate के बिना कई जगहों की बिक्री का रजिस्ट्रेशन किया गया था। कथित तौर पर Association of Allottees ऐसे प्रोजेक्ट के लिए रजिस्टर्ड नहीं था।
कथित तौर पर रजिस्ट्रेशन झारसुगुड़ा, बेरहामपुर, ढेंकनाल, कटक, संबलपुर, जटनी, बालियंता और बारंगा सहित कई स्थानों पर किए गए थे। तदनुसार, बोर्ड की रजिस्ट्रेशन ब्रांच ने सब-रजिस्ट्रार से इस संबंध में जल्द से जल्द अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।












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