मुजफ्फरनगर दंगा: संजीव बालियान-साध्वी प्राची के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी
नई दिल्ली। मुजफ्फरनगर की अदालत ने बीजेपी नेता संजीव बालियान और साध्वी प्राची के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट एसीजेएम द्वितीय की कोर्ट ने यह वारंट मुजफ्फरनगर में कवाल कांड को लेकर सात सितंबर 2013 को नंगला मंदौड़ में हुई पंचायत में भड़काऊ भाषण देने और धार्मिक उन्माद फैलाने के मामले में पेश नहीं होने के कारण जारी किया गया है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकुर शर्मा ने यह गैर जमानती वारंट जारी किया है और 22 जून को आरोपियों को अदालत में पेश होने को कहा है। इस मामले में बिजनौर के सांसद भारतेन्दु सिंह, उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश राणा और विधायक संगीत सोम पर भी इस मामले में आरोपी हैं।
बचाव पक्ष के वकील चन्द्रवीर सिंह ने बताया कि न्यायालय ने सुनवाई की तिथि 29 मई तय की थी, लेकिन सांसद संजीव बालियान, बुढ़ाना से भाजपा विधायक उमेश मलिक और साध्वी प्राची कोर्ट में पेश हो सके इसलिए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। वहीं संजीव बालियान का कहना है कि चुनाव में व्यस्त होने के कारण वह न्यायालय में पेश नहीं हो सके। अगली तिथि पर पेश होंगे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्तों के खिलाफ निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और गलत तरीके से रोकने सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं।
आपको बता दें कि, जानसठ कोतवाली के गांव कवाल में 27 अगस्त 2013 को मलिकपुरा के ममेरे भाइयों सचिन और गौरव की निर्मम हत्या कर दी गई थी। कवाल कांड को लेकर सात सितंबर 2013 को नंगला मंदौड़ में पंचायत हुई थी, जिसके बाद ही जिले में दंगा भड़क गया था। नंगला मंदौड़ पंचायत में भड़काऊ भाषण देने और धार्मिक उन्माद फैलाने के दो मुकदमे सिखेड़ा थाने में दर्ज कराए गए थे।












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