सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी जस्टिस कर्णन को बेल, भेजे गए जेल
जस्टिस कर्णन ने इसी साल 23 जनवरी को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 20 जजों पर करप्शन का आरोप लगाया था।
नई दिल्ली। कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस कर्णन को अंतरिम बेल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने उन्हें सुनाई गई 6 महीने की जेल की सजा को भी निरस्त करने से इंकार कर दिया है।

आपको बता दें कि मंगलवार की शाम को ही पुलिस ने जस्टिस कर्णन को कोयंबटूर से गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने कर्णन की गिरफ्तारी का आदेश 9 मई को दिया था।
भेजे गए जेल
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेल खारिज किए जाने के बाद जस्टिस कर्णन को कोलकाता के जेल में भेज दिया गया है।
क्या है पूरा मामला
जस्टिस कर्णन ने इसी साल 23 जनवरी को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 20 जजों पर करप्शन का आरोप लगाया था। इनमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और मद्रास हाईकोर्ट के मौजूदा जज शामिल हैं। जस्टिस कर्णन ने इस मामले की जांच कराने की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को जस्टिस कर्णन को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न इसे कोर्ट की अवमानना माना जाए।
कोर्ट ने उन्हें मामले की सुनवाई होने तक सभी ज्यूडिशियल और एडमिनिस्ट्रिेटिव फाइलें कलकत्ता हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को लौटाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन को 13 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। बता दें कि यह पहला केस था जब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के मौजूदा जज को अवमानना का नोटिस भेजा था।












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