निर्भया के दोषी को फांसी से बचाने के लिए पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा, कोर्ट के बाहर हुई बेहोश
नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप के दोषियों को 20 मार्च सुबह 5.30 बजे फांसी दी जानी है। आज कोर्ट ने पवन गुप्ता की याचिका को खारिज कर दिया। जिसके बाद सभी दोषियों को फांसी दिए जाना तय है। लेकिन इस बीच चार दोषियों में से एक अक्षय की पत्नी पुनीता देवी ने अपने पति से तलाक की अर्जी बिहार कोर्ट में दायर की है। लेकिन जिस तरह से पवन की याचिका खारिज हुई और दोषियों की फांसी दिया जाना तय हुआ उसके बाद दिल्ली की पटियाला हाई कोर्ट के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। दोषी अक्षय की पत्नी कोर्ट के बाहर बेहोश हो गई।
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24 मार्च को होगी तलाक की सुनवाई
दरअसल दिल्ली के निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के चार दोषियों में से एक दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनीता देवी ने दो दिन पहले कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी डाली थी। जिस पर औरंगाबाद के पारिवारिक न्यायालय में आज सुनवाई होनी थी। लेकिन पुनीता आज इस केस की सुनवाई के वक्त कोर्ट में उपस्थित नहीं हुईं। जिसकी वजह से कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अब 24 मार्च को निर्धारित की है। लेकिन अहम बात यह है कि दोषियों को 20 मार्च को सुबह फांसी दी जानी है, लिहाजा यह देखना अहम होगा कि क्या दोषियों की फांसी की सजा को इस तलाक की अर्जी की वजह से टाला जा सकता है।

फांसी को टालने की कोशिश
निर्भया के दोषियों की ओर से फांसी की टालने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इससे पहले दोषियों की ओर से एक-एक करके अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई, लेकिन इन तमाम याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इन दोषियों के सभी विकल्प खत्म हो चुके हैं। इस बीच दोषियों के परिजन अब हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से फांसी की सजा टल जाए।

विधवा के तौर पर जीवन नहीं जीना चाहती
बता दें कि नवीनगर प्रखंड के लहंग कर्मा गांव के रहने वाले अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनीता ने औरंगाबाद फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी और कहा था कि पति अक्षय की फांसी के बाद वह विधवा के तौर पर अपना जीवन नहीं व्यतीत करना चाहती है। इसलिए उसे पति से तलाक लेना चाहती है। अक्षय की पत्नी ने अपनी अर्जी में कहा है कि उनके पति को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया है और उन्हें फांसी दिया जाना है हालांकि वो निर्दोष हैं ऐसे में वह उनकी विधवा बन कर नहीं रहना चाहती। हालांकि ये तलाक की अर्जी अक्षय की पत्नी पुनीता देवी के इस केस को दोषी को बचाने का एक कानूनी पैंतरा हैं। अब पुनीता देवी की अनुपस्थिति को भी इसी की अगली कड़ी माना जा रहा है।












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