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निर्भया: दिल्ली HC में फांसी रोकने की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप के दोषियों की ओर से फांसी रुकवाने की कोशिश देर रात तक जारी रही। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले के चार दोषियों में से तीन की याचिका पर देर रात 10 बजे सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दी। अब दोषियों के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट के ताजा आदेश के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। गुरुवार देर रात तक कोर्टरूम में ड्रामा चला। दिल्‍ली हाई कोर्ट ने साफ कहा कि दोषियों की याचिका का कोई कानूनी आधार नहीं है। अदालत ने पूरे मामले में किसी साजिश की आशंका भी जताई। इसके बाद लगभग साफ हो गया है कि, आज सुबह 5.30 बजे दोषियों को फांसी दी जाएगी।

nirbhaya case Delhi High Court dismisses last minute plea by convicts seeking stay on execution

हाईकोर्ट से सजा खारिज करने के बाद दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि, फैसला तो हो रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट से आदेश की कॉपी मिल जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। वकील एपी सिंह ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से बात हो चुकी है। वहीं निर्भया के वकील ने कहा कि, सारे पिटिशन को पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। पीड़ितों के परिवार का प्रतिनिधि होने के नाते हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक कि दोषियों की फांसी कन्फर्म नहीं हो जाए।

हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि, बहुत सारी याचिकाएं डाली गई थीं, किसी न किसी तरह फांसी टालने की, लेकिन अब फांसी नहीं रुक सकती है। निचली अदालत से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के जजों को पता चल गया है कि सच्चाई क्या है। हम अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वहां से याचिका खारिज होगी और दोषियों को 5.30 बजे फांसी होगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें आज न्याय मिलेगा और सभी दोषियों को आज सुबह फांसी दी जाएगी।

इससे पहले, रात सवा दस बजे के करीब जस्टिस मनमोहन के आवास पर दो जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सिंह ने फांसी रोके जाने की गुहार लगाई। अधूरे दस्तावेजों के साथ लगाई गई इस याचिका के लिए उन्हें कोर्ट से फटकार भी पड़ी। सिंह ने अपनी मांग मनवाने के लिए जो दलीलें दी, वे भी कोर्ट को तर्कसंगत नहीं लगीं।

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