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NGT का फैसला- 1 जनवरी 2017 से दिल्‍ली-NCR में डिस्पोजबल प्लास्टिक पर बैन

एनजीटी के नये फैसले के मुताबिक 1 जनवरी 2017 यानी कि नए साल से दुकानों में डिस्‍पोजबल प्‍लास्टिक पर की बिक्री नहीं होगी।

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नई दिल्‍ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्‍ली को प्रदूषण से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एनजीटी के नये फैसले के मुताबिक 1 जनवरी 2017 यानी कि नए साल से दुकानों में डिस्‍पोजबल प्‍लास्टिक पर की बिक्री नहीं होगी। इसके अलावा कचड़े को भी जल्‍द से जल्‍द खत्म करने के आदेश जारी किए गए हैं।

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NGT directed to ban use of disposable plastic in Delhi-NCR from Jan 1, 2017

एनजीटी ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 1 जनवरी 2017 से दिल्ली और एनसीआर में डिस्पोज़बल प्लास्टिक कप की बिक्री या प्रयोग नहीं होगा। एनजीटी ने अपने नए आदेश में MCD, DDA और इस तरह के दूसरे संस्थान को निर्देश जारी करते हुए कहा, आप सभी जल्द से जल्द दिल्ली में पहले से जमा कूड़े कचड़े को खत्म करने की पहल करें।

इतना ही नहीं एनजीटी ने ओखला प्‍लांट के लिए निर्देश जारी किया है कि वो पहले से जारी गाइडलाइन को ध्‍यान में रखते हुए अपना काम जारी रख सकते हैं। आपको बता दें कि ओखला प्‍लांट कचड़ों से बिजली उत्पादन करता है। शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में कॉमन पोल्यूशन कोड के इस्तेमाल को मंजूरी दी है।

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English summary
NGT directed to ban use of disposable plastic which is used in grocery, plastic tea cups like items in Delhi-NCR with effect from Jan 1, 2017.
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