तमिलनाडु ने सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को मेडिकल में दिया आरक्षण

चेन्नई। तमिलनाडु की राज्य सरकार ने नीट पास करने वाले सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेजों में 7.5% आरक्षण देने का आदेश पारित किया है। यह बिल सरकारी स्कूलों के उन स्टूडेंट्स को एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन में 7.5 फीसदी आरक्षण की बात करता है जिन्होंने नीट क्वालिफाई कर लिया लेकिन सीट नहीं मिली। इसी साल जुलाई में तमिलनाडु कैबिनेट ने मेडिकल यूजी कोर्सेस में राज्य के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूलों के स्टूडेंट्स को 7.5 फीसदी कोटा के प्रावधान को मंजूरी दी थी।

NEET quota bill: Tamil Nadu passes order to provide 7.5% reservation to students

बता दें तमिलनाडु विधानसभा ने 15 सितंबर को एकमत से इससे संबंधित विधेयक पारित किया और मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पास करने वाले प्रदेश के छात्रों को 7.5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की। जिसके संबंध में बुधवार को द्रमुक और पीएमके समेत विभिन्न राजनीतिक दलों और तमिलनाडु कैबिनेट के पांच मंत्रियों का एक शिष्टमंडल राज्यपाल से मुलाकात की और अपील की ताकि आरक्षण की व्यवस्था को इसी साल से लागू किया जा सके।

जिसके जवाब में राज्‍यपाल ने कहा कि 6-12 std से सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों को 7.5% आरक्षण प्रदान करने और स्नातक मेडिकल प्रवेश के लिए NEET परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले संबंधी बिल के संबंध में आपका प्राप्‍त किया और इस पर निर्णय लेने के लिए मुझे लगभग चार हफ्तों का समय चाहिए।

बता दें इस विधेयक में नीट परीक्षा पास करने वाले राज्य सरकार के स्कूलों के छात्रों के लिए मेडिकल प्रवेश में अधिमान्य आधार पर 7.5 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की गयी है । तमिलनाडु विधानसभा ने 15 सितंबर को एकमत से एक विधेयक पारित किया और नीट पास करने वाले प्रदेश के छात्रों को 7.5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की।

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