नेशनल हेराल्ड केस, राहुल और सोनिया पर इनकम टैक्स की जांच जारी रहेगी
नेशनल हेराल्ड केस, राहुल और सोनिया पर इनकम टैक्स की जांच जारी रहेगी
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नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आयकर विभाग को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस की इनकम टैक्स जांच जारी रखने को कहा है। आयकर विभाग ने 2011-12 में जमा कराए टैक्स का असीसमेंट कर रहा है, जिसका असीसमेंट जारी रखने की कोर्ट ने इजाजत दी है। अदालत ने इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाते हुए अगली सुनवाई के लिए आठ जनवरी 2019 की तारीख दी है।

इस केस में पिछली सुनवाई 13 नवंबर को हुई थी। तब कोर्ट ने आयकर विभाग की ओर से राहुल और सोनिया को जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि नोटिस पर रोक को लेकर दायर याचिका को सुनने के लिए स्वीकार कर लिया था। दोनों नेताओं की याचिका पर 8 जनवरी को फैसला आ सकता है।
सितंबर में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2011-12 के टैक्स असीसमेंट मामले को दोबारा खोले जाने पर कांग्रेस नेताओं को राहत ना देते हुए कहा था कि टैक्स संबंधी पुराने मामलों की आयकर विभाग फिर से जांच कर सकता है। हाईकोर्ट के इस फैसले को दोनों नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दोनों ने नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया से जुड़े टैक्स एसेसमेंट की दोबारा जांच के आयकर विभाग के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।












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