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National Herald case: गांधी परिवार को 5,000 करोड़ की संपत्तियों का मिला लाभ, ईडी का बड़ा दावा

National Herald Case News: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक अहम आरोपपत्र दाखिल करते हुए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी को मुख्य आरोपी बताया है। ईडी का दावा है कि गांधी परिवार ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए "आपराधिक साजिश" रची।

ईडी के अनुसार, यंग इंडियन नामक एक निजी कंपनी के माध्यम से एजेएल के लगभग 99% शेयर केवल 50 लाख रुपए में अधिग्रहित किए गए, जबकि इन संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। आरोपपत्र में कहा गया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन के सबसे बड़े हिस्सेदार हैं, जिनके पास कुल 76% शेयर हैं।

National Herald Case

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एजेएल की स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी और यह कंपनी नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशन करती थी। ईडी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा एजेएल को दिए गए 90.21 करोड़ रुपए के ऋण को महज 9.02 करोड़ रुपए में इक्विटी में बदलकर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया।

इससे गांधी परिवार को एजेएल की संपत्तियों पर व्यावहारिक नियंत्रण मिल गया। चार्जशीट में यह भी उल्लेख किया गया है कि यंग इंडियन को कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में पंजीकृत किया गया था, लेकिन जांच में सामने आया कि कंपनी द्वारा कोई भी परोपकारी गतिविधि नहीं की गई।

इस मामले में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को भी आरोपी बनाया गया है। इतना ही नहीं, ईडी के आरोपपत्र में सोनिया को आरोपी नंबर 1 और राहुल को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। विशेष अदालत 25 अप्रैल को आरोपपत्र पर संज्ञान लेने पर फैसला करेगी। यदि आरोप साबित होते हैं, तो दोषियों को पीएमएलए की धारा 4 के तहत अधिकतम सात साल की सजा हो सकती है।

खबर के मुताबिक, यह मामला एक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर आधारित है, जिसने आयकर विभाग को नेशनल हेराल्ड के मामलों की जांच करने और गांधी परिवार का कर निर्धारण करने की अनुमति दी थी। ट्रायल कोर्ट का यह आदेश पूर्व मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा 2013 में दायर याचिका पर आया था।

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