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बार-बार तोड़ा ट्रैफिक नियम तो होना पड़ेगा शर्मिंदा, 'बदनामों की लिस्ट' में नाम डालेगी सरकार

नई दिल्ली: सड़कों पर चलने वाले अपनी आदत से मजबूर चालकों के लिए सरकार अब कुछ ऐसा करने जा रही है, जिससे उनको सबसे सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। जी हां, बार-बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की अब आदत सुधारने के लिए सरकार न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुछ नए कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत ऐसे लोगों का नाम 'बदनामों की लिस्ट' में नाम डाला जाएगा, जिससे उनको सरेआम शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे चालकों के नामों को सार्वजनिक किया जाएगा। दूसरे लोग भी इससे सबक लेंगे।

'बदनामों की लिस्ट' में डलेगा नाम

'बदनामों की लिस्ट' में डलेगा नाम

न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार राज्य के परिवहन विभाग अपने पोर्टल पर ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट डालेंगे, जो यातायात उल्लंघन के लिए बार-बार अपराधी हैं। जैसे कि ड्रिंक एंड ड्राइव, हाई स्पीड, रेसिंग, खतरनाक ड्राइविंग और यहां तक ​​कि हेलमेट नहीं पहनना वाले इसमें शामिल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा देने के लिए 'नेम और शेम' को बार-बार दोहराने वाले चालकों के खिलाफ ऐसा कदम उठाया जाएगा। ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक होंगे, जो अपनी जिंदगी के अलावा सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों के लिए भी जोखिम पैदा करते हैं।

वाहन मालिक को झेलनी पड़ेगी शर्मिंदगी

वाहन मालिक को झेलनी पड़ेगी शर्मिंदगी

संशोधित मोटर वाहन एक्ट के तहत ऐसे नियमों को बार-बार तोड़ने वालों की सभी डिटेल्स सरकार अपने पोर्टल पर सार्वजनिक करेगी। वहीं ऐसे केस में मोटे जुर्माने के साथ जेल भी भेजा जा सकता है, साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त होगा वो अलग। इसके अलावा अगर अपराधी ड्राइविंग लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य ठहराए जाने के एक महीने के भीतर अपील के लिए नहीं जाता है या अपीलीय प्राधिकारी उसकी अपील को खारिज कर देगा।

सारा सिस्टम होगा ऑनलाइन

सारा सिस्टम होगा ऑनलाइन

परिवहन विभाग अपने पोर्टल में अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1 ए) के तहत 'ड्राइविंग लाइसेंस का निरसन' नाम से एक अलग अनुभाग बनाएगा। वहीं नियमों में नए बदलाव से लोगों को परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी, क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करने, डाइविंग लाइसेंस सरेंडर और नया बनवाने के लिए आवेदनकर्ता को भाग दौड़ नहीं करनी होगी। इसके अलावा संशोधित नियमों के मुताबिक नए वाहन का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से डीलरों का काम होगा। इसका मतलब है कि आरटीओ में रजिस्ट्रेशन के लिए अपना वाहन ले जाने की जरूरत नहीं होगी।

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