होटल कारोबारी शेट्टी की हत्या के प्रयास में डॉन छोटा राजन दोषी करार

नई दिल्ली। मुंबई की एक विशेष अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन राजेंद्र निखालजे उर्फ छोटा राजन और पांच अन्य को होटल कारोबारी बीआर शेट्टी की हत्या की कोशिश के केस में दोषी करार दिया है। अक्टूबर 2012 में होटल व्यवसायी शेट्टी पर हुए हमले के मामले में मंगलवार को अदालत ने छोटा राजन और पांच अन्य लोगों को दोषी पाया है।

Mumbai Special Court convicts Rajendra Nikhalje alias Chhota Rajan for attempt to murder of hotelier BR Shetty

छोटा राजन के खिलाफ चल रहे मुकदमों के लिए गठित विशेष मकोका अदालत ने यह फैसला सुनाया है। छोटा राजन को आपराधिक षड्यंत्र, हत्या, हत्या के प्रयास और 2012 के बीआर शेट्टी शूट आउट मामले में आर्म्स ऐक्ट के तहत दोषी ठहराया गया है। राजेंद्र निखलजे उर्फ छोटा राजन समेत सभी दोषियों की सजा पर बहस आज ही होगी।

2013 में छोटा राजन के खिलाफ मुंबई पुलिस ने 1332 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें दावा किया गया कि 2012 में छोटा राजन ने अपने गुर्गों को होटल कारोबारी शेट्टी का मर्डर करने को कहा था। 3 अक्टूबर 2012 को बाइक सवार बदमाशों ने शेट्टी पर हमला किया था। शेट्टी को कंधे में दो गोली लगी थी। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में छोटा राजन के करीबी जे डे मर्डर केस के मुख्य आरोपी सतीश थनकप्पन उर्फ कालिया, सेल्वन चेल्लापन, नित्यानंद नायक, दीपक उपाध्याय और तलविंदर सिंह उर्फ सोनू को आरोपी बनाया था।

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