सोहराबुद्दीन, तुलती प्रजापति एंकाउंटर में अमित शाह को क्लीन चिट
मुंबई।
सोहराबुद्दीन
और
तुलसी
प्रजापति
एंकाउंटर
मामले
पर
सीबीआई
की
चार्जशीट
को
खारिज
करते
हुए
मुंबई
की
अदालत
ने
भारतीय
जनता
पार्टी
के
राष्ट्रीय
अध्यक्ष
अमित
शाह
को
क्लीन
चिट
दे
दी
है।
इस
मामले
में
सीबीआई
ने
शाह
समेत
37
लोगों
के
खिलाफ
चार्जशीट
दाखिल
की
थी।
सीबीआई ने किया था विरोध
अमित शाह को जिस एनकाउंटर मामले में बरी किया गया है, वह याचिका इस वर्ष की शुरुआत में दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि शाह के खिलाफ राजनीतिक षडयंत्र के तहत इसे दायर किया गया है। इस माह के मध्य में याचिका पर सुनवाई शुरू हुई थी। सीबीआई की ओर से इस याचिका का विरोध किया गया था। सीबीआई का कहना था कि अमित शाह सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति एनकाउंटर मामले में मुख्य साजिशकर्ता हैं, ऐसे में उन्हें बरी नहीं किया जाना चाहिए।
क्या
है
पूरा
मामला
25
नवंबर
2005
को
गुजरात
में
हुए
एक
एनकाउंटर
में
सोहराबुद्दीन
की
मौत
हो
गई
थी।
गुजरात
पुलिस
के
मुताबिक
सोहराबुद्दीन
मध्य
प्रदेश
से
हथियारों
की
स्मगलिंग
के
अलावा
फिरौती
जैसे
आपराधिक
मामलों
से
जुड़ा
था।
वहीं
उसके
घरवालों
ने
इस
बात
से
साफ
इंकार
कर
दिया
था।
सोहराबुद्दीन पर उसके उज्जैन वाले घर में एक एके-47 छिपाकर रखने का अारोप था जिसे उसके घर से पुलिस ने बरामद किया था। 23 नवंबर 2005 को जब वह अपनी पत्नी के साथ एक पब्लिक बस से हैदराबाद से सांगली जा रहा था तभी उसका अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद 25 नवंबर को उसकी डेड बॉडी बरामद हुई थी।