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Motor vehicle: ड्राइविंग लाइसेंस या RC एक्सपायर हो गया है तो ये खबर आपके काम की है

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को ऐसे वाहन मालिकों को राहत दी है, जिनकी गाड़ियों का परमिट खत्म हो गया फिर रजिस्ट्रेशन नंबर एक्सपायर कर गया है। यही नहीं जो लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं करवा पाए हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है। सरकार ने इन सब दस्तावेजों की वैलिडिटी अगले 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है। यह फैसला कोविड-19 महामारी की वजह से नागरिकों के साथ होने वाली परेशानियों के मद्देनजर लिया गया है। यही नहीं केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी कर कहा है कि ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी और सरकारी एजेंसियां लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करें और उन्हें बेवजह परेशान ना करें।

ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट अब 30 जून तक वैलिड

ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट अब 30 जून तक वैलिड

रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर वाहनों के फिटनेस, परमिट, रजिस्ट्रेशन और दूसरे दस्तावेजों समेत ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी बढ़ा दी है, जो लॉकडाउन की वजह से 1 फरवरी, 2020 के बाद से एक्सपायर हो चुके हैं या फिर 31 मार्च, 2021 तक अमान्य होने वाले हैं। इससे पहले सरकार ने इस तरह की कई एडवाइजरी जारी की है, लेकिन माना जा रहा है कि यह ऐसी आखिरी एडवाइजरी हो सकती है। एडवाइजरी में कहा गया है, 'पूरे देश में कोविड-19 संक्रमण की वजह से लगातार बनी हुई खराब स्थिति के मद्देनजर, यह सलाह दी जाती है कि ऊपर जिक्र किए गए सारे दस्तावेजों की वैद्यता, जो लॉकडाउन या कोविड-19 की वजह से नहीं बढ़ाई जा सकी है या जिसके नहीं बढ़ पाने की संभावना है....उसे 30 जून, 2021 तक वैलिड माना जाए।'

नागरिकों को परेशान ना किया जाए-एडवाइजरी

नागरिकों को परेशान ना किया जाए-एडवाइजरी

केंद्र की ओर से राज्यों को जारी एडवाइजरी में कहा गया कि वाहनों से जुड़े जो दस्तावेज 1 फरवरी से एक्सपायर हो चुके हैं, उसकी 30 जून, 2021 तक वही मान्यता रहेगी। इंफोर्समेंट अथॉरिटी से कहा गया है कि वो 30 जून तक उन दस्तावेजों को उस तरह वैद्य मानें, जैसे वो पहले थे। ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे मंत्रालय ने कहा है कि 'इससे नागरिकों को परिवहन से जुड़ी सेवाओं के इस्तेमाल में मदद मिलेगी।' केंद्र की ओर से कहा गया है कि इस संबंध में ये एडवाइजरी आखिरी हो सकती है और इसने राज्य सरकारों से कहा है कि इसे उसी तरह से लें, जिससे कि नागरिकों को किसी तरह से प्रताड़ित ना होना पड़े और ना ही इसकी वजह से कोई परेशानी झेलनी पड़े। केंद्र सरकार के इस कदम से ऐसे लोगों को बड़ी राहत मिली है जिनके ये दस्तावेज या तो इनवैलिड हो गए थे या फिर होने वाले थे। उन्हें जुर्माना भरने या इसकी वजह से परेशान होने से भी छुटकारा मिल गया है।

पहले भी जारी हो चुकी हैं कई एडवाइजरी

पहले भी जारी हो चुकी हैं कई एडवाइजरी

इससे पहले जो कई नोटिफिकेशन जारी हुए थे, उसमें इस बात का जिक्र था कि फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या संबंधित सारी दस्तावेजों को 31 मार्च, 2021 तक वैद्य माना जाएगा। गौरतलब है कि 25 मार्च, 2020 को जब देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था, तब जरूरी सामानों और सेवाओं की आपूर्ति के लिए सड़क और परिवहन मंत्रालय ने इस तरह के नियमों में कई रियायतों की भी घोषणा की थी। आपको बता दें कि इससे पहले 30 मार्च, 2020, 9 जून, 2020, 24 अगस्त, 2020 और 27 दिसंबर, 2020 को भी मोटर व्हीकल्स ऐक्ट, 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 से जुड़े नियमों से संबंधित दस्तावेजों को लेकर ऐसी ही एडवाइजरी जारी की थी।

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English summary
Big relief to motor vehicle owners on RC, driving license and permit, all documents that have expired will be valid till 30th June
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