मानहानि केस: गुजरात HC में राहुल गांधी की याचिका पर 2 मई को सुनवाई, सजा पर रोक लगाने की मांग
मोदी सरनेम मानहानि केस में गुजरात हाई कोर्ट राहुल गांधी की याचिका पर 2 मई को सुनवाई करेगी। राहुल गांधी ने अपनी अर्जी में सजा पर रोक लगाने की मांग की है।

'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाई कोर्ट में दायर याचिका पर अब सुनवाई 2 मई होगी। अपील पर हाई कोर्ट के जज हेमंत प्रच्छक सुनवाई करेंगे। इससे पहले शनिवार को राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत के समक्ष लंबी बहस की।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने रिकॉर्ड पर कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगा है, जिसके बाद अदालत ने इसकी अनुमति देते हुए याचिका पर सुनवाई 2 मई तक के लिए स्थगित कर दी है।
हाई कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील पेश की। कोर्ट के सामने वकील ने तर्क दिया कि इस तरह के मामले राजनीतिक द्वेष से प्रेरित हैं, ऐसे में इतना गंभीर मामला नहीं है। अब इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी।
इससे पहले 20 अप्रैल को राहुल गांधी ने सूरत सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने राहुल गांधी की 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था।
जिसके बाद 25 अप्रैल को कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कांग्रेस नेता ने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया है। ऐसे में अगर उच्च न्यायालय उनकी याचिका को स्वीकार कर लेता है तो लोकसभा की उनकी सदस्यता वापस बहाल हो सकती है।
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आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी के मामले पर सूरत की अदालत ने 23 मार्च को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद लोकसभा की सदस्यता से उन्हें अयोग्य करार दिया गया है।












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