Modi surname case: राहुल की याचिका पर SC ने पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को जारी किया नोटिस
मोदी सरनेम विवाद में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा था, जिस पर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहां शुक्रवार को उनकी याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने शिकायतकर्ता बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
वहीं राहुल की याचिका पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीके मिश्रा जेजे की बेंच सुनवाई कर रही थी। इस मामले में राहुल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं। वो कोर्ट में देर से पहुंचे और बेंच से इसके लिए माफी मांगी। उन्होंने बताया कि वो किसी अन्य मामले में दूसरी बेंच के सामने थे, ऐसे में उनको देर हो गई। जिस पर बेंच ने आगे की कार्रवाई शुरू की।

वहीं दूसरी ओर सुनवाई शुरू करने से पहले जस्टिस गवई ने कहा कि मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। मेरे पिता कांग्रेस से जुड़े थे, हालांकि वो उसके सदस्य नहीं थे, लेकिन वो करीबी सहयोगी थे। मेरे पिता का कांग्रेस से 40 साल पुराना साथ रहा। मेरा भाई सक्रिय राजनीति में है। इस पर सिंघवी ने कहा कि सर ये एक उचित टिप्पणी है। हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। साथ ही उन्होंने कोर्ट से राहत मांगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि अभी सभी पक्षों को नोटिस जारी किया जा रहा। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।
ऐसे समझें पूरा मामला
2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है? इसके खिलाफ बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी कोर्ट गए और आपराधिक मानहानि का मुकदमा चला।
इस पर सूरत की अदालत ने राहुल को दो साल की सजा सुनाई। जिससे उनकी सांसदी चली गई। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। वो निचली अदालत के फैसले के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट गए थे, लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिली।












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