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बीमार पिता को लीवर दान करना चाहती है नाबालिग बेटी, हाईकोर्ट में लगाई गुहार

बीमार पिता को लीवर दान करना चाहती है नाबालिग बेटी, हाईकोर्ट में लगाई गुहार

Kerala High Court : बेटियां अपने पिता के सबसे करीब होती हैं। जैसे पिता अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहते हैं वैसे ही पिता के चेहरे पर एक छोटी सी शिकन ही बेटी को परेशान कर देती है। अगर बात बन आए पिता के जीवन पर तो बेटियां उनको बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करती हैं। ऐसा ही एक मामला केरल हाईकोर्ट में आया है जहां एक नाबालिग बेटी अपने बीमार पिता की जान बचाने के लिए अदालत में गुहार लगाई है।

पिता का लीवर खराब हो चुका है

पिता का लीवर खराब हो चुका है

दरसअल, इस नाबालिग बेटी के पिता का लीवर खराब हो चुका है और उनका लीवर प्रत्‍यारोपण यानी ट्रांसप्‍लांट की जरूरत है। अपने पिता की जान बचाने के लिए नाबालिग बेटी अपना लीवर पिता को डोनेट करना चाहती है लेकिन नाबालिग होने के कारण उसे अपनी लीवर डोनेट करने का अधिकार नहीं है, जिस कारण उसने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

जानें लड़की की क्‍या है उम्र

जानें लड़की की क्‍या है उम्र

17 वर्षीय ये लड़की अपने पिता को अपने लीवर का एक हिस्सा दान करना चाहती है। देवानंद पीपी बनाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग केरल सरकार और अन्य के बीच चल रहे इस केस में लिवर का एक हिस्सा दान करने के लिए अनुमति मांगने के लिए केरल उच्च न्यायालय में अपील की है।

लड़की ने 18 वर्ष की निचली आयु सीमा से छूट मांगी है

लड़की ने 18 वर्ष की निचली आयु सीमा से छूट मांगी है

इस याचिकाकर्ता नाबालिग लड़की का अदालत के समक्ष उसकी मां केस प्रतिनिधित्‍व कर रही है। याचिकाकर्ता में लड़की ने Transplantation of Human Organ and Tissue Rules, 2014 में दिए गए नियमों में छूट मांगी है।जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के व्‍यक्ति को अंग दान करने की इजाजत नहीं है डोनर की उम्र 18 से ऊपर होनी है। इस लड़की ने 18 वर्ष की निचली आयु सीमा से छूट मांगी।

बेटी ने कोर्ट में दी है ये दलील

बेटी ने कोर्ट में दी है ये दलील

नाबालिग ने ये दलील दी है कि वो शारीरिक रूप से बिल्‍कुल फिट है और उसे अपने अंग को दान करने में कोई मेडिकल बाधा नहीं है। इसलिए वो अपने पिता को अपने लीवर का एक हिस्सा दान करने के लिए तैयार और इच्छुक है।

कोर्ट आज करेगा इस केस पर सुनवाई

कोर्ट आज करेगा इस केस पर सुनवाई

न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने बुधवार को सरकारी याचिकाकर्ता को इस मामले पर निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई के लिए 18 नवंबर यानी आज की तारीख तय की है।

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