सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नेताओं के बयानों की रिकॉर्डिंग करें नौकरशाह

इस संबंध में कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकारों को यह आदेश दिया है कि नौकरशाहों को कार्यकाल देने का फैसला तीन माह के अंदर ही निश्चित किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट सचिव टीएस आर सुब्रहमणियम की जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया है। गौर हो कि भारत में नेताओं द्वारा लोकसेवकों को परेशान करने की बातें अक्सर चर्चा में आती हैं, जिससे कि लोकसेवक अपने कार्य को बेहतर ढंग से अंजाम नहीं दे पाते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में आईएएस दुर्गाशक्ति नागपाल को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद यह मुद्दा पूरे देश में छाया रहा।
इसके अलावा आईएएस अशोक खेमका को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है।












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