हरियाणा: 4 मर्डर के केस में महापंचायत का फैसला: 1.60 करोड़ दो, केस खत्म

पलवल: हरियाणा में महापंचायत ने ऐसा फैसला सुनाया जिसपर आपको यकीन ही नहीं होगा। हरियाणा के पलवल में ऐसा ही कुछ हुआ जब 4 लोगों के मर्डर केस में दो पक्षों के बीच सुलह कराने का दावा महापंचायत ने किया। सुलह भी किसी ऐसे मामले में नहीं, 4 लोगों के मर्डर केस में पंचायत ने सुलह करा दिया वो भी 1 करोड़ 60 लाख की कीमत पर। मेवात के उटावड़ में 84 गांवों के पंचों ने ये फैसला तब सुनाया है जब इस केस की सुनवाई अदालत में शुरु होने वाली है।

mewat maha panchayat decision in murder case of 4 men in palwal, haryana

पूर्व विधायक अजमत खान कहते हैं कि बुधवार को रजामंदी से चुने हुए पंचों द्वारा ये फैसला किा गया। समझौते के तहत पीड़ित पक्ष को 1 करोड़ 60 लाख रु देने होंगे। उटावड़ गांव में 25 मई 2016 को 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 32 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसी महीने 24 तारीख को इस केस की सुनवाई भी होनी है। लेकिन इसके पहले ही महापंचायत ने ये अजीबो-गरीब फैसला सुना दिया है।

पूर्व विधायक अजमत खान के मुताबिक, पीड़ित पक्ष को 1 करोड़ 60 लाख रु देने होंगे। वहीं दोनों तरह के गवाहों को महापंचायत के आदेश के बाद गवाही देनी होगी। इसी मामले में एक आरोपी को गांव से बाहर भी कर दिया गया है। जबकि पुलिस का कहना है कि अब ये मामला कोर्ट में है और कोई नहीं जानता है कि गवाह क्या बयान देंगे।

एक वरिष्ठ वकील अजय दिग्पाल के मुताबिक, हाईकोर्ट CRPC की धारा 482 में गैरसमझौता वादी केसों में आपराधिक मामले रद्द कर सकता है। लेकिन रेप और हत्या के केस में ऐसा नहीं किया दा सकता है। अगर कोई गवाह को बयान बदलने के लिए बाध्य करता है तो उसे अदालत की अवमानना माना जायेगा।

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