PG मेडिकल प्रवेश में मराठा समुदाय के छात्रों को मिलेगा 16 प्रतिशत आरक्षण, दोनों सदनों से संशोधन पारित
मुंबई: महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदन ने एसईबीसी अधिनियम (सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग) में एक संशोधन को पारित कर दिया है जिसमें पीजी मेडिकल प्रवेश में मराठा समुदाय के छात्रों को 16% आरक्षण मिलेगा। बता दें इससे पहले गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा ने इस संसोधन को पारित किया। जिसमें जिससे मराठा छात्रों को स्नातकोत्तर (पीजी) चिकित्सा और दंत चिकित्सा प्रवेश में आरक्षण दिया जाएगा।
बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के गवर्नर सी विद्यासागर राव ने आज पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में मराठा छात्रों को आरक्षण देने के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) आरक्षण अधिनियम, 2018 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन अब इसे महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों ने पास कर दिया है।
Both the houses of Maharashtra Legislature passes an Amendment in SEBC Act (Socially Economically Backward Class) in which students of Maratha community in PG Medical Admission will get 16% reservation. pic.twitter.com/Fs8PSCLdbd
— ANI (@ANI) June 21, 2019
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 16 फीसदी मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा था। इसके अलावा कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जून की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं को अधर नहीं छोड़ा जा सकता है।
हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे का निर्णय करना ही होगा। बता दें कि याचिकाकर्ता ने 13 जून का आए बांबे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। क्योंकि हाई कोर्ट ने पीजी मेडिकल और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 16 प्रतिशत मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया है
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