महाराष्ट्र: मराठा आरक्षण अमेंडमेंट बिल सर्वसम्मति से पास
नई दिल्ली। मराठा आरक्षण संशोधन विधेयक सोमवार को महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों (विधानसभा और विधान परिषद) में सर्वसम्मति से पास हो गया। पुराने कानून में संसोधन के बाद अब महाराष्ट्र राज्य में मराठा समुदाय के लोगों को शिक्षण संस्थानों में 13 और सरकारी नौकरियों में 12 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। बीते साल पास किए बिल में 16 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद अदालत ने आरक्षण की सीमा घटाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था।

बॉम्बे हाईकोर्ट में में एक याचिका दायर करके राज्य में मराठाओं को 16 प्रतिशत के प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। बीते हफ्ते हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए आरक्षण को वैध बताया लेकिन इसकी सीमा घटा दी। अदालत ने 16 की जगह ने शिक्षण संस्थानों में 13 और सरकारी नौकरियों में 12 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के निर्देश दिए।
महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण देने का बिल बीते साल नवंबर महीने में पास किया गया था। राज्य के दोनों सदनों ने मराठा आरक्षण का बिल सर्वसम्मति से पास किया गया था। इसमें शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण तय किए जाने की बात कही गई। मराठा समुदाय को ये आरक्षण स्टेड बैकवर्ड क्लासेज कमीशन के तहत दिए जाने का प्रावधान है। महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों में मराठा समुदाय ने आरक्षण की मांग को लेकर कई आंदोलन किए गए थे।












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