असम में NRC सूची जारी करने के बाद मुंबई में हिरासत केंद्र बनाएगी सरकार-सूत्र

मुंबई: असम में एनआरसी लिस्ट जारी होने के बाद महाराष्ट्र सरकार अवैध प्रवासियों के लिए मुंबई में हिरासत केंद्र बनाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने नवी मुंबई प्लानिंग अथॉरिटी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने अथॉरिटी से हिरासत केंद्र से जमीन देने को कहा है। गौरतलब है कि असम के एनआरसी लिस्ट जारी होने के 15 दिन के भीतर ही महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया है।

महाराष्ट्र में बनेगा हिरासत केंद्र

महाराष्ट्र में बनेगा हिरासत केंद्र

असम के बाद ऐसी आशंका जताई जा रही है कि देश की दूसरी आबादी वाले राज्य महाराष्ट्र में भी अवैध तरीके से रह रहे अप्रवासी भारतीयों को पता लगाया जाएगा और इन्हें हिरासत केंद्रों में रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र सिटी एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन विभाग को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें नेरुल में दो से तीन एकड़ जमीन देने की बात कही गई है। नेरुल नवीं मुंबई इलाके में आता है और मुंबई से इसकी दूरी मात्र 20 किलोमीटर दूर है।

मंत्रालय ने किया खंडन

मंत्रालय ने किया खंडन

हालांकि मंत्रालय ने ऐसे किसी भी पत्र के भेजे जाने की खबरों को खारिज किया है। लेकिन अगर केंद्र सरकार द्वारा साल के शुरुआत में भेजी गई गाइडलांइस को गौर से देखने पर पता चलता है कि सरकार ने सभी प्रमुख आप्रवासन केंद्र के लिए एक हिरासत केंद्र बनाने की बात पर जोर दिया था। दरअलल मुंबई में ऐसा हिरासत केंद्र बनाने की योजना की खबर तब आई है कि जब राज्य में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में रहने वाले बांग्लादेशी लोगों का मुद्दा उठाती रही है।

असम में जेल के अंदर है हिरासत केंद्र

असम में जेल के अंदर है हिरासत केंद्र

गौरतलब है कि असम में मौजूदा समय में जेलो के अंदर ही ही हिरासत केंद्र बनाए गए हैं। असम सरकार गोलापार जिले में हिरासत केंद्र का निर्माण कर रही है। मीडिया रिपोट्स के मुताबिक शुरुआत में ऐसे 10 केंद्र बनाए जाएंगे। इनकी क्षमका 3000 लोगों की होगी। इस पर करीब 46 करोड़ रुपये की लागत आएगी। 31 अगस्त को एनआरसी लिस्ट जारी करते हुए एनआरसी के समन्वयक प्रतीक हजेला ने बताया था कि 3,11,21,004 लोगों को लिस्ट में शामिल किया गया है, जबकि 19,06,657 लोगों को लिस्ट में जगह नहीं दी गई है। उन्होंने यह भी कहा था कि जो लोग इससे सहमत नही हैं वे ट्रिब्युनल में अपील कर सकते हैं।

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