मद्रास HC ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ CBI का ‘लुक आउट सर्कुलर’ रद्द किया

नई दिल्‍ली। मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मामले में जारी सीबीआई का एक ' लुक आउट सर्कुलर ' (एलओसी) सोमवार को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्घोस की खंडपीठ ने पिछले साल जारी एलओसी को चुनौती देने वाली कार्ति की एक याचिका पर यह आदेश दिया। हालांकि, अदालत ने कहा कि सीबीआई इस मामले में कार्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकती है।

मद्रास HC ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ CBI का ‘लुक आऊट सर्कुलर’ रद्द किया

इस मामले में पहली बार कार्ति का नाम सुब्रमण्यन स्वामी ने उछाला। साल 2015 में तत्कालीन जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यन स्वामी ने कार्ति चिदंबरम की विभिन्न कंपनियों के बीच वित्तीय लेनदेन का खुलासा किया। स्वामी ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहते पी. चिदंबरम ने बेटे कार्ति को एयरसेल-मैक्सिस मर्जर से लाभ उठाने में मदद की। इसके लिए उन्होंने दस्तावेजों को जानबूझकर रोका और अधिग्रहण प्रक्रिया को नियंत्रित किया ताकि उनके बेटे को अपनी कंपनियों के शेयर की कीमत बढ़ाने की दिशा में कारोबारी कदम उठाने का वक्त मिल जाए।

इसके अलावा चिदंबरम को राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत को मंजूर कर लिया गया है। इस तरह चिदंबरम की गिरफ्तारी अब 7 अगस्त तक नहीं हो सकेगी। विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी ने चिदंबरम की ओर से दी गई याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी अग्रिम जमानत को मंजूरी दी। वहीं प्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को 23 से 31 जुलाई तक ब्रिटेन , फ्रांस और अमेरिका की यात्रा करने की सोमवार को अनुमति प्रदान कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्हें उन्हीं शर्तो का पालन करना होगा जो पहले के आदेश में लगायी गई थीं।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+