मद्रास हाईकोर्ट का आदेश- वीआईपी और जजों के लिए टोल प्लाजा पर बने अलग लेन

नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को आदेश देते हुए कहा है कि वीआईपी और मौजूदा जजों के लिए टोल प्लाजा पर अगल से लेन बनाया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि यह दुखद है की वीआईपी और जजों को टोल प्लाजा पर पर रोका जाता है। यहां तक की जजों को टोल प्लाजा पर 10 से 15 मिनट तक का इंतजार करना पड़ता है।

Madras High Court Orders, Separate Lanes For VIPs, Judges At Toll Plazas Across India

जस्टिस हुलुवाडी जी रमेश और एमवी मुरलीधरन की एक खंडपीठ ने एनएचएआई को अलग-अलग लेन प्रदान करने के लिए सभी टोल प्लाजा को सर्कुलर जारी करने के लिए अंतरिम आदेश पारित किया ताकि वीआईपी और मौजूदा जजों के वाहन बिना इंतजार किए टोल से जा सकें। इसके साथ-साथ कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो इसे गंभीरत से लिया जाएगा।

दरअसल मद्रास हाईकोर्ट की यह खंडपीठ लार्सन एंड टूब्रो कृष्णागिरी वलाजपेट टॉलवे लिमिटेड के अलावा और भी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. कोर्ट ने कहा कि टोल प्लाजा पर वीआईपी के लिए अलग से लेन नहीं होना एक अनावश्यक उत्पीड़न जैसा है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर चार सप्ताह बाद सुनवाई करेगा।

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