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'हर स्पा और मसाज सेंटर में लगाए जाएं CCTV कैमरे', हाईकोर्ट ने DGP को दिए निर्देश

नई दिल्ली, 24 दिसंबर: स्पा और मसाज सेंटर का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब इससे जुड़ी एक याचिका को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने तमिलनाडु के डीजीपी को आदेश दिया कि वो ये बात सुनिश्चित करें कि सभी स्पा और मसाज सेंटर में सीसीटीवी कैमरे लगे हों। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीपी गिरिजा नाम की महिला की याचिका को खारिज कर दिया, जो एक आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र चलाती हैं। उन्होंने चेन्नई पुलिस पर उनके व्यावसायिक गतिविधियों में दखल देने का आरोप लगाया था। साथ ही याचिका के जरिए उसे रोकने की मांग की थी।

CCTV

सुनवाई के दौरान जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि डीजीपी इस दिशा में निर्देश जारी करें कि सभी स्पा, मसाज सेंटर और थेरेपी सेंटर अपने बिजनेस को पारदर्शी तरीके से चलाएं। साथ ही एकांत या बंद कमरों से बचें, जिससे ज्यादातर अवैध गतिविधियां चलाई जाती हैं। कोर्ट ने साफतौर पर कहा कि पुलिस को किसी भी वक्त इन सेंटर्स का निरीक्षण करने का अधिकार है। साथ ही ऐसे सभी सार्वजनिक स्थानों (स्पा/मसाज सेंटर्स) पर सीसीटीवी लगें। इससे काफी हद तक अवैध गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी।

कोर्ट ने आगे कहा कि समय-समय पर ऐसे केंद्रों की जांच की जाए, साथ ही अगर कोई व्यक्ति इनके संबंध में शिकायत करता है, तो तुरंत अवैध गतिविधि के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बाद कोर्ट ने सीपी गिरिजा की याचिका खारिज कर दी।

होता है जिस्म का कारोबार
आपको बता दें कि देश में मौजूदा वक्त में बड़ी संख्या में स्पा और मसाज सेंटर खुल गए हैं। जिसमें बहुत से ऐसे सेंटर हैं, जहां अवैध तरीकों से महिलाओं से अश्लील मसाज कराए जाते हैं। इसके लिए सेंटर के मालिक ग्रहकों से मोटी रकम भी वसूलते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के मालवीय नगर में एक स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था। जिसमें 7 लोग गिरफ्तार भी हुए थे।

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