MP News: TET मामले में मध्यप्रदेश सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका पर 13 मई को सुनवाई
मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए टीईटी पास को अनिवार्य बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपनी समीक्षा याचिका पर खुले न्यायालय में सुनवाई तय करा ली है। अदालत 13 मई को दोनों पक्षों को विस्तार से अपनी दलीलें पेश करने की अनुमति देते हुए सुनवाई करेगी। यह कदम शिक्षकों के अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा के प्रयासों को मजबूत करता है।
शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से जुड़े मामले में मध्यप्रदेश सरकार को अहम सफलता मिली है। राज्य सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर Supreme Court of India ने सुनवाई की तारीख तय कर दी है। अब इस मामले की सुनवाई 13 मई को दोपहर 2 बजे ओपन कोर्ट में की जाएगी।

मुख्यमंत्री Mohan Yadav के नेतृत्व में शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों को इस फैसले से मजबूती मिली है। कोर्ट ने संबंधित आवेदनों को स्वीकार करते हुए मामले को विस्तृत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, जिससे शिक्षकों के पक्ष को विस्तार से रखने का अवसर मिलेगा।
कोर्ट के इस निर्णय से मामले के न्यायिक पुनर्विचार का रास्ता साफ हुआ है। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अनुमति के अधीन होगी। माना जा रहा है कि इस दौरान राज्य सरकार और शिक्षकों से जुड़े पक्ष अपने तर्क विस्तार से रख सकेंगे।
सरकार की महत्वपूर्ण कानूनी पहल
राज्य सरकार ने 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ रिव्यू याचिका दायर की थी, जिसमें शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य बताया गया था। इस कदम को शिक्षकों के हित में एक महत्वपूर्ण कानूनी पहल माना जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षकों के अधिकारों और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस मामले में मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। सरकार को उम्मीद है कि न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर शिक्षकों को न्याय मिलेगा।
शिक्षक संगठनों ने जताई थी चिंता
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश के बाद कई शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी चिंताएं साझा की थीं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। राज्य सरकार के इस कदम से प्रदेश के शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।












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