एमपी सरकार ने शुरू की 'संबल योजना', शिवराज बोले- जन्म के पहले से और मौत के बाद तक मिलेगा लाभ
नई दिल्ली। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रदेश में 'संबल योजना' को फिर से शुरू किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को इसका ऐलान किया है। चौहान ने कहा, हम सीएम जनकल्याण संबल योजना को आज फिर से शुरू कर रहे हैं। ये योजना गरीब परिवारों को नई जिंदगी देगी। ये एक ऐसी स्कीम है जिसका लाभ जन्म से पहले मिलना शुरू हो जाएगा और मौत के बाद तक मिलेगा। मंगलवार को योजना के तहत 1863 खातो में 41.29 करोड़ रुपये ई-भुगतान के माध्यम से ट्रांसफर किए गए।

2018 में लाए थे शिवराज सिंह ये योजना
मध्य प्रदेश में 2018 में हुए विधानसभा चुनावों से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इस योजना की शुरुआत की था। चुनाव में भाजपा हार गई थी और राज्य में कांग्रेस की सरतार बनी थी। जिसके बाद ये योजना बंद कर दी गई थी। हाल ही में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद भाजपा की सत्ता में वापसी हुई है। जिसके बाद सीएम चौहान ने योजना को फिर से शुरू करने का ऐलान किया है।
सीएम शिवराज ने योजना के बारे में बताते हुए कहा, ऐसे समय में जब हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, तो लोगो की जिन्दगी में सहारा देने वाली संबल योजना को हम फिर से शुरू कर रहे हैं। जब संबल योजना की पात्र कोई गरीब किसी शिशु को जन्म देगी तो जन्म देने से पहले 4 हजार और जन्म देने के बाद 12 हजार रुपये उनके खाते में आएंगे। साथ ही संबल में एक योजना और जोड़ी गई है ऐसे 5 हजार बच्चे जो 12वीं में सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे उनमें से सभी को 30 हजार रुपए अलग से दिए जाएंगे। संबल योजना में संबल परिवारों के ऐसे बच्चे जो राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, उन्हें 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।

ऐसे करवा सकते है रजिस्ट्रेशन
मुख्यमंत्री ने कहा है कि संबल योजना में असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं शुरू की गई हैं। इस योजना में ना केवल पंजीकृत श्रमिकों बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी लाभान्वित किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिक अपनी ग्राम पंचायत/जोन में संपर्क कर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

योजना में कौन शामिल और क्या मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में असंगठित श्रमिक यानी हर वह व्यक्ति शामिल है, जो 18 से 60 वर्ष की आयु का हो और नौकरी, स्वरोजगार, घरों में कार्य, या कोई दूसरा काम कर रहा हो और उसे बीमा, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों का लाभ प्राप्त नहीं होता हो। वहीं व्यक्ति जो 01 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि धारित करते हों अथवा शासकीय सेवा मे कार्यरत हो अथवा आयकर दाता हों, वे इस योजना मे असंगठित श्रमिक नहीं माने जाएंगे और लाभ के लिए अपात्र होंगे।
संबल योजना में 5 हजार रुपये की राशि अंत्येष्टि के लिए सहायता के रूप में दी जाती थी। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये की राशि और दुर्घटना से मृत्यु होने पर चार लाख रुपये की राशि परिजन को देने का प्रावधान किया गया था। स्थाई अपंगता पर 2 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता और आंशिक स्थाई अपंगता पर एक लाख रुपये की अनुग्रह सहायता देने का प्रावधान है। इसके अलावा शिक्षा प्रोत्साहन योजना, बकाया बिजली बिल माफी योजना, निशुल्क चिकित्सा प्रसूति सहायता योजना भी जन कल्याण संबल योजना के तहत है।
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