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लव जिहाद विवाद: केरल हाई कोर्ट ने ईसाई महिला को मुस्लिम पति के साथ जाने की दी अनुमति

लव जिहाद विवाद: केरल हाई कोर्ट ने ईसाई महिला को मुस्लिम पति के साथ जाने की दी अनुमति

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कोच्चि, 19 अप्रैल: केरल हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए एक ईसाई धर्म की लड़की को मुस्लिम पति के साथ जाने की इज़ाजत दे दी है। कोर्ट में जोइसना मैरी जोसेफ के पिता द्वारा हैबियस कॉपर्स दायर की गई थी जिसका निपटारा करते हुए ये फैसला सुनाया है।

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बता दें जोइसना मैरी जोसेफ की शादी शेजिन नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति से हुई थी, जिसके बाद लव जिहाद का विवाद शुरू हो गया था। उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने जोइसना को शेजिन के साथ भेजा जब महिला ने अदालत में प्रस्तुत किया कि वह किसी हिरासत में नहीं है और उसकी सहमति से शेजिन के साथ गई थी।

जोइसना के पिता ने पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे अवैध हिरासत में रखा गया है और हैबियस कॉपर्स दायर कर उसे कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। हालांकि जब लड़की ने कोर्ट में ये कह दिया कि वो शेजिन की हिरासत में नहीं है बल्कि उससे शादी की है। जिसके बाद कोर्ट ने लड़की के पिता द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए पति संग भेज दिया।

गौरतलब है शेजिन सीपीआईएम की युवा शाखा डीवाईएफआई की सदस्य हैं।इससे पहले कोझीकोड जिले के एक माकपा नेता ने जोइसना के पिता के इस आरोप का समर्थन किया था कि अंतर्धार्मिक विवाह लव जिहाद का हिस्सा था।

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English summary
Love Jihad controversy: Kerala High Court allows Christian woman to accompany Muslim husband
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