संसद में सुरक्षा तोड़ अंदर घुसे शख्स पर लग सकता है देशद्रोह, जानें कितने साल की होगी जेल?
Lok sabha securtiy breach, लोकसभा की कार्यवाही के दौरान बुधवार को दर्शक दीर्घा से दो लोग सदन के भीतर कूद गए। संसद हमले की बरसी के मौके पर हुई इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है। इस मामले में अब सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं।
बताया जा रहा है कि जो दो लोग कार्यवाही के दौरान घुसे, उनमें एक का नाम सागर है। दोनों बीजेपी सांसद विजिटर पास पर सदन में आए थे। लोकसभा में अनाधिकृत तौर से प्रवेश करने का यह बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला है।

इस पूरे घटना क्रम को चार लोगों ने अंजाम दिया था। जहां संसद के भीतर दो युवक अनाधिकृत तौर घुसे, वहीं दूसरी ओर संसद के बाहर एक महिला और पुरुष पीला धुंआ छोड़ने वाले कैप्सूल फोड़ते नजर आए। इन युवकों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है।
सदन में बिना अनुमति के प्रवेश करने, सुरक्षा घेरा तोड़ना राजद्रोह जैसा अपराध है। नई आईपीसी के तहत इन लोगों पर देशद्रोह की धारा भी लगाई जा सकती है, क्योंकि संसद के भीतर इस तरह के कृत्य को देश के खिलाफ अपराध माना जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों के खिलाफ देशद्रोह के अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है और देशद्रोह के तहत उम्रकैद की सजा का भी प्रावधान है।
कैसे संसद में कर सकते हैं प्रवेश
अगर किसी आम आदमी को संसद भवन देखना है और संसद का कार्रवाई देखनी है। तो उसके लिए उन्हें मौजूदा सांसद से संसद में प्रवेश के लिए अनुमति पत्र लेना होगा। व्यक्ति को सांसद की चिट्ठी लेकर संसद भवन के रिसेप्शन में जाना होता है। वहां आने वाले व्यक्ति के पहचान पत्र को लेकर सुरक्षा विभाग परिसर में दर्शक दीर्घा तक जाने का प्रवेश पत्र देता है।
संसद परिसर में कोई भी व्यक्ति बिना वैध प्रवेश पत्र के एंट्री नहीं ले सकता, जो भी संसद के अंदर जाता है और अगर वो सांसद नहीं है तो उसका प्रवेश पत्र अलग से बनता है। 2001 को संसद में हुए आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा के इंतजामों को और अधिक सख्त कर दिया गया है। हालांकि इस बार इन सारे इंतजामों को तोड़ते हुए शख्स संदिग्ध चीज के साथ सदन में पहुंच गए।












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