मध्य प्रदेश के जबलपुर में 24 से 27 जुलाई तक लॉकडाउन, जानिए क्या खुला, क्या बंद
नई दिल्ली मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीएम ने शहर में 24 जुलाई से 27 जुलाई तक लॉकडाउन का फैसला लिया है। डीएम ने निर्देश दिया है कि 24 जुलाई की शाम 7 बजे से 27 जुलाई सुबह 5 बजे तक शहर में लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं, डेयरी, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसीज को खुला रखने की इजाजत दी गई है। जबकि जनरल स्टोर, फल-सब्जी की दुकान, प्राइवेट ऑफिस को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।

डीएम ने निर्देश दिया है कि दो पहिया और चार पहिया वाहनों को चलने की इजाजत होगी, लेकिन सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को इजाजत होगी जो आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में लगे हैं। इसके अलावा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को अपने आईडी कार्ड के साथ गाड़ी से चलने की इजाजत होगी। स्वास्थ्य सेवाओं में लगी गाड़ियों को भी चलने की इजाजत होगी। साथ ही पहले से निर्धारित शादियों को भी प्रशासन ने इजाजत दी है। यानि 24, 25 और 26 जुलाई को जो शादियां पहले सेस ही होनी तय थीं, उन्हें इसकी इजाजत दी गई है। लेकिन इस दौरान सिर्फ 29 लोगों को ही शादी में शामिल होने की इजाजत है, जिसमे दूल्हा और दूल्हन भी शामिल है।












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