नोएडा: जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को लेना होगा कर्फ्यू पास
नई दिल्ली। कोरोना वायरस के मद्देनजर देश में 21 दिन तक के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को ही कहीं आने-जाने की अनुमति होगी। वहीं, गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने कहा है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को कर्फ्यू पास जारी किया जाएगा। नोएडा पुलिस ने अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन पास के लिए एक लिंक दिया है।

अगर किसी को पास की जरूरत है तो उसे अपनी फोटो आईडी की एक कॉपी के साथ व्यक्तिगत जानकारी, जैसे नाम, पता और संपर्क नंबर अपलोड करना होगा। जिन सेवाओं को लॉकडाउन प्रतिबंध से छूट दी गई है, उनमें टेलीफोन, इंटरनेट, डेटा सेंटर, नेटवर्क, आईटी और कॉल सेंटर शामिल हैं। इनके अलावा, पत्रकारों और मीडिया से जुड़े लोगों को भी आवागमन के लिए पास जारी किए जाएंगे।
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डीसीपी (जोन 1) संकल्प शर्मा ने बताया कि उन्होंने आईटी कंपनियों को उन कर्मचारियों की सूची साझा करने के लिए कहा है जो हर दिन दफ्तर जाएंगे। 'इस लिस्ट से आवेदकों की पुष्टि करने में हमारी मदद करेगी। उसके बाद ही पास जारी किए जाएंगे। बता दें कि नोएडा में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हुआ है और संक्रमित मरीजों की संख्या 9 पहुंच गई है।
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 562 पहुंच गई है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 दिनों के दौरान माल और सेवाएं उपलब्ध करवाने वालों की किसी भी शिकायत या समस्याओं के समाधान के लिए राज्य / जिला स्तर पर हेल्पलाइनों के साथ 24*7 कंट्रोल रूम / कार्यालय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मंत्रालय ने सभी राज्यों में खाने और अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुओं की कमी की अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखने के लिए कहा है।












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