लॉकडाउन 4: लखनऊ के लिए जारी की गईं गाइडलाइन, लेफ्ट-राइट फॉर्मूले पर खुलेंगी दुकानें

लखनऊ। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलो के देखते हुए देशभर में लॉकडाउन की अविधि को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी बीच यूपी की राजधानी लखनऊ के लिए योगी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। मंगलवार को लखनऊ जिला प्रशासन और व्यापारिक संगठनों की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में डीएम लखनऊ अभिषेक प्रकाश और कमिश्नर भी मौजूद रहे। नई गाइडलाइंस 21 मई से लागू होंगी। 19 और 20 मई को दुकान का सैनेटाइजेशन की काम कराया जाएगा। बता दें कि लखनऊ का काफी बड़ा हिस्सा रेड जोन में हैं।

lockdown 4 UP govt released guidelines for lucknow city full list of what is open and what close

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    1. लखनऊ में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गाड़ियों के आवागमन बंद रहेंगे।
    2. लखनऊ में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। अमीनाबाद बाजार खुले या बंद रहे? इसके लिए कमेटी बनाई गई है।
    3. कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानें बंद रहेंगी।कंटेनमेंट जोन में फिलहाल कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
    4. बफर जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। यदि किसी ने इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया तो पांच लाख जुर्माना वसूला जाएगा।
    5. हर दिन अलग अलग बाजार खुलेंगे। एक दिन लेफ्ट और अगले दिन राइट साइड की खुलेंगी।
    6. मिठाई की दुकान खुलेगी, सिर्फ मिठाई खरीद सकते हैं, बैठकर खा नहीं सकते।
    7. स्ट्रीट वेंडर भी दुकानें खोल सकेंगे लेकिन इसके लिए नगर आयुक्त की परमिशन लेनी होगी।
    8. सप्ताह में 1 दिन पूरी तरह से मार्केट बंद रहेगी। इस दौरान नगर निगम और व्यापार मंडल सैनेटाइज का काम करेंगे। अगर सैनेटाइजेशन नहीं होता है तो अगले सप्ताह पूरी दुकानें बंद रहेंगी।
    9. सुबह 7 से 10 बजे और शाम को 5 से 7 बजे पब्लिक पार्क भी खुले रहेंगे, पार्क में टहलने या योग करने वाले लोग मास्क लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे।
    10. लखनऊ के सारे रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे। जहां भोजन बनेगा, वहां सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य होगा।स्टाफ के हाथ पर ग्लब्स और फेस मास्क कैप अनिवार्य होगा।जहां भोजन बनेगा, वहां की 1 महीने की रिकॉर्डिंग रखनी होगी। मिठाई और बेकरी का भी यही नियम होगा।
    11. लखनऊ में में हेयर सैलून सख्त नियमों के साथ खुलेंगी। हेयर सैलून में सिर्फ बाल काटे जा सकेंगे, इस दौरान ग्लब्स, मास्क और सैनिटाइजेशन का प्रयोग सैलून में काम करने वालों को करना होगा। मसाज, स्पा जैसी सुविधाएं बंद रहेंगी।
    12. सभी दुकानों पर आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोडन करने के लिए जागरुकता बैनर व पोस्टर लगाया जाएगा। लोगों को ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा।

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