Lockdown 3: सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही रहेगी छूट, पर शर्तें लागू
Lockdown 3: सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही रहेगी छूट, पर शर्तें लागू
नई दिल्ली। कोरोना वायरस की महामारी के बीच एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अगले दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। देश में 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया गया है। 17 मई तक एक बार फिर से देश को बंद रखने का फैसला किया गया है। हालांकि इस बार लॉकडाउन की गाइडलाइंस को जोन में बांटा गया है। गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 17 मई तक देश भर में लॉकडाउन प्रभावी रहेगा, लेकिन रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के लिए अलग-अलग गाइडलाइंस दी गई है। वहीं लॉकडाउन के दौरान हवाई, रेल, मेट्रो, सड़क द्वारा अंतर-राज्य आवागमन पूरी तरह से बंद रहेंगे। साथ ही स्कूल, कॉलेज को पूरी तरह से बंद रखने का फैसला किया गया है।
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7 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक ही आने-जाने की छूट
गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक लॉकडाउन 3 के दौरान सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए आवागमन पर शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंद्ध लगेगा, जिसका पालन सख्ती से किया जाएगा। गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों का सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही आने-जाने की छूट होगी। हालांकि, ग्रीन जोन में आने वाले क्षेत्रों में गृह मंत्रालय द्वारा कुछ छूट दी गई है।
वहीं इस दौरान होटल और रेस्तरां सहित शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान और आदर सत्कार सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगे। मॉल्स, सिनेमा घर, जिम, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभाओं के स्थल, बड़े समारोहों के स्थल बंद रहेंगे। सभी धार्मिंक स्थल इस दौरान बंद रहेंगे। आपको बता दें कि 3 मई को लॉकडाउन 2 की अवधि खत्म होने वाली थी। इससे पहले ही मोदी सरकार ने लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया।












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