LOCKDOWN 3: इन इलाकों में खुलेंगी शराब की दुकानें, बस पूरी करनी होगी ये शर्त
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये लागू लॉकडाउन को और दो हफ्तों के लिये बढ़ाने का शुक्रवार को फैसला किया। अब पूरे देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन 3 में जोन के हिसाब से कुछ रियायतें भी दी हैं। लॉकडाउन के चलते काफी समय से शराब दुकानें बंद हैं। अब सरकार ने ग्रीन जोन में कुछ शर्तों के साथ दुकाने खोलने की अनुमति दे दी है।
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इस शर्त का करना होगा पालन
शुक्रवार को गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन में कहा गया है कि, शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम छह फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए ग्रीन जोन में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद ना हों। इसके आलावा ऑरेंज जोन और रेड जोन में फिलहाल शराब की दुकानें बंद ही रहेंगी।
ग्रीन जोन में कई राहतें
सरकार की ओऱ से ग्रीन जोन में कई बड़ी रहातें दी गईं हैं। ग्रीन जोनों में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50% से ज्यादा नहीं होगी। यानी, अगर किसी बस में 50 सीटें हैं तो उसमें 25 से ज्यादा यात्री नहीं चढ़ेंगे। इसी तरह, डीपो में भी 50% से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। ग्रीन जोन के जिलों में जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे।
307 जिले कोरोना से अछूते
देश में कुल 739 जिले हैं, जिनमें से 307 अब भी कोरोना से अछूते हैं यानी 40 प्रतिशत से भी ज्यादा। ये 319 जिले ग्रीन जोन्स हैं। 3 मई के बाद इन जिलों में फैक्ट्रियों, दुकानों, छोटे-मोटे उद्योगों समेत ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं को भी शर्तों के साथ पूरी तरह खोलने की अनुमति दे दी गई है। गौरतलब है कि जिन जिलों में पिछले 21 दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण का एक भी मामला नहीं आता है, उन्हें ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाता है।
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