शादी के लिए महिला-पुरुष की कानूनी उम्र अलग-अलग क्यों, SC करेगा सुनवाई

नई दिल्ली। Legal age of marriage: शादी की सही उम्र क्या है, इसको लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका को अब सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रांसफर किया गया है और अपील की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले का परीक्षण करे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। बता दें कि यह याचिका भाजपा नेता और वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है। कुछ इसी तरह की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में भी लंबित है।

एक समान उम्र रखने की मांग

एक समान उम्र रखने की मांग

बता दें कि मौजूदा समय में भारत में शादी की न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष रखी गई है। अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि लड़कियों के लिए शादी की आयु पितृसत्तात्मक रूढ़ियों पर आधारित है, यह गलत धारणा है कि महिलाएं पुरुषों से पहले परिपक्व हो जाती हैं। महिलाओं के लिए शादी की उम्र 18 वर्ष निर्धारित किए जाने का फैसला इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1975 से लिया गया है। इस कानून के तहत कहा गया है कि 18 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति परिपक्व हो जाता है।

अलग उम्र का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं

अलग उम्र का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं

अश्विनी उपाध्याय का तर्क है कि लड़का और लड़की के लिए शादी की अलग-अलग उम्र का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, यह सिर्फ पितृसत्तात्मक रूढ़िवादिता पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि महिला और पुरुष दोनों के लिए शादी की न्यूनतम आयु को समान रूप से 21 वर्ष किया जाना चाहिए। बता दें कि देश में पांच ऐसे कानून हैं जोकि पुरुष और महिला की शादी की न्यूनतम आयु को लेकर अलग-अलग प्रावधान मुहैया कराते है। इसमे मुख्य रूप से इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डायवोर्स एक्ट 1936, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और बाल विवाह प्रतिबंध एक्ट 2006 शामिल हैं।

मौलिक अधिकारों का हनन

मौलिक अधिकारों का हनन

याचिकाकर्ता की ओर से इन कानूनों में महिला और पुरुषों की शादी की अलग-अलग आयु को लेकर मौलिक अधिकार के तहत चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। बता दें कि महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट का भी यह दावा है कि महिला-पुरुष की शादी की उम्र अलग-अलग नहीं होनी चाहिए।

ज्यादातर देशों में शादी की उम्र एक

ज्यादातर देशों में शादी की उम्र एक

बता दें कि अधिकतर देशों में महिला-पुरुष के लिए शादी की एक ही उम्र निर्धारित की गई है।। यूके और यूएस में शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष महिला और पुरुष दोनों के लिए रखी गई है। जापान और नेपाल में शादी की न्यूनतम आयु महिला और पुरुष के लिए 20 वर्ष रखी गई है। 2020 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि उनकी सरकार ने महिलाओं की शादी की उम्र निर्धारित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। फिलहाल यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है।

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