आज शुक्रवार है, क्या आपके पास 1000-500 नोटों की भरमार है? तो ये करें
लगातार दो दिन तक बंद रहने के बाद शुक्रवार को एक बार फिर एटीएम खुल गए हैं। एटीएम से 500 और 2000 के नए नोट भी बाजार में आने लगेंगे।
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 500 और 1000 के नोटों पर बैन लगाए जाने की घोषणा के बाद शुक्रवार को उन जगहों से भी पुराने नोट लेने की मियाद खत्म होने जा रही है जहां 72 घंटों के लिए छूट दी गई थी। यानी शनिवार से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हालांकि एटीएम खुलने से थोड़ी राहत मिली है अब आप बैंकों में लाइन लगाने से भी छुटकारा पा सकते हैं।

रात 12 बजे तक इन जगहों पर लिए जाएंगे पुराने नोट
केंद्र सरकार ने लोगों को सहूलियत देते हुए यूटिलिटी बिल, टैक्स, पेनाल्टी और फीस भरने में भी पुराने नोटों के इस्तेमाल की छूट शुक्रवार रात 12 बजे तक के लिए दे दी है। इसके पहले यह फैसला सिर्फ सरकारी अस्पताल, रेलवे टिकट काउंटर, एयरपोर्ट, सरकारी बस के टिकट और पेट्रोल पंप, दूध की सरकारी दुकानों, मेट्रो स्टेशन, सरकार से मान्यता प्राप्त ग्राहक सेवा केंद्र और अंतिम संस्कार वाली जगहों पर लागू था। इसके अलावा विदेश जाने वाले या विदेश से आने वाले लोगों को भी 5000 रुपये तक एक्सचेंज की सुविधा थी। यह मियाद शुक्रवार रात 12 बजे से खत्म हो रही है। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने इस छूट को शनिवार तक बढ़ा दिया है।

शनिवार और रविवार को भी खुलेंगे बैंक
नोटों पर लगे बैन और लोगों तक नए नोट पहुंचाने के लिए सरकार ने सभी बैंकों को शनिवार और रविवार को भी खोलने का फैसला लिया है। इसलिए ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। ये बैंक सुबह आठ बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। शुक्रवार को भी बैंक 9 बजे तक खुले रहेंगे। बैंकों में नोट बदलने के अलावा आप पैसे जमा करा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं।

पैसे जमा करने और निकालने का ये है नियम
- कोई भी ग्राहक खाते में 2.5 लाख रुपये जमा करता है तो उसे उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा लेकिन इसके ऊपर की राशि आते ही इनकम टैक्स की नजर उस पर होगी।
- 10 लाख रुपये तक जमा करने वाला शख्स अगर यह आय का जरिया नहीं बताता तो उस पर 200 फीसदी जुर्माना लगेगा।
- एक दिन में अपने अकाउंट से एक बार में 10000 रुपये ही निकाल पाएंगे।
- एक हफ्ते में कुल 20000 रुपये ही निकाले जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें।

बैंक में भरे जाने वाले फॉर्म में क्या है?
यह फॉर्म भी वैसा ही है जैसे बैंक से पैसे निकालते या जमा करते समय एक फॉर्म भरा जाता है। इसमें कुछ जानकारियां ज्यादा मांगी गई हैं।
- फॉर्म में बैंक और ब्रांच का नाम लिखें।
- पहचान पत्र वाले कॉलम में वोटर आईडी, आधार कार्ड या पासपोर्ट आदि में से एक विकल्प चुने और फिर उसका नंबर अगले बॉक्स में भरें।
- अगले कॉलम में आपको बताना होगा कि 500 या 1000 के तिने नोट आप बैंक को दे रहे हैं।
- आखिर में आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं और तारीख भी लिखनी है।

एटीएम तो खुले लेकिन यहां भी है नियम
लगातार दो दिन तक बंद रहने के बाद शुक्रवार को एक बार फिर एटीएम खुल गए हैं। एटीएम से 500 और 2000 के नए नोट भी बाजार में आने लगेंगे। एटीएम मशीनों से आप बैंक में लाइन लगाए बिना भी अपने खाते में पैसे जमा कर सकते हैं। बैंकों से रोजाना 2000 रुपये ही निकाले जा सकेंगे। 19 नवंबर से यह लिमिट 4000 की जाएगी। लगभग सभी बैंकों ने दूसरे बैंकों के एटीएम के इस्तेमाल पर ट्रांजेक्शन फीस फिलहाल न लेने का फैसला लिया है।

कैंसिल नहीं कर पाएंगे रेलवे और एयर टिकट
रेलवे टिकट काउंटर पर काले धन को सफेद करने की कोशिश में जुटे लोगों की मंशा को पहचानते हुए सरकार ने आदेश जारी किया है कि किसी भी स्थिति में जो टिकट 500-1000 रुपए के पुराने नोटों से बुक किए जा रहे हैं, उन्हें कैंसिल ना किया जाएगा और ना ही उनके पैसे वापस कि जाएं। रेलवे ने टिकट कैंसिल करा रहे लोगों के पैसे रिफंड करने से इनकार कर दिया है। यह पैसा बाद में सीधे अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कैश नहीं दिया जाएगा।












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