लक्षद्वीप के सांसद हत्या के प्रयास के आरोप में लोकसभा से अयोग्य घोषित, 10 साल की मिली जेल
सत्र न्यायालय कवारत्ती, लक्षद्वीप द्वारा सत्र मामला संख्या 01/2017 में दोषी ठहराए जाने के परिणामस्वरूप मोहम्मद फैजल, जो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लक्षद्वीप संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
Lakshadweep mp mohammed faizal: लक्षद्वीप के सांसद को शनिवार को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की अधिसूचना जारी की है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश की एक अदालत द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में मोहम्मद फैजल को दोषी ठहराया गया है।
शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, फैजल 11 जनवरी से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य हो गए हैं। जिस दिन कवारत्ती की एक सत्र अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था। यह निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (एल) (ई) के प्रावधानों के तहत लिया गया है, जिसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ पढ़ा गया था।
सत्र न्यायालय कवारत्ती, लक्षद्वीप द्वारा सत्र मामला संख्या 01/2017 में दोषी ठहराए जाने के परिणामस्वरूप मोहम्मद फैजल, जो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लक्षद्वीप संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य हैं।
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लक्षद्वीप की अदालत ने बुधवार को हत्या के प्रयास के मामले में दोषी पाए जाने के बाद मोमम्मद फैजल सहित चार लोगों को 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। कवारत्ती सत्र अदालत ने 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिवंगत कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद मोहम्मद सलीह की हत्या के प्रयास के दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। सभी दोषी रिश्तेदार हैं।
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