Lakhimpur kheri case : सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की, एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का निर्देश

नई दिल्ली, 18 अप्रैल: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। साथ ही, एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को वापस भेजा है। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुबह अपना फैसला सुनाया। बता दें, शीर्ष अदालत ने चार अप्रैल को आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की किसानों की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने इससे पहले आशीष मिश्रा को जमानत देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और घावों की प्रकृति जैसे अनावश्यक विवरण में नहीं जाना चाहिए था, जब परीक्षण शुरू होना बाकी था।

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    Lakhimpur kheri case SC verdict on plea seeking cancellation of bail to Ashish Mishra

    3 अक्टूबर को किसान आंदोलन के दौरान हुआ था बवाल

    लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को किसान-आंदोलन के दौरान बवाल हुआ था। तीन गाड़ियां प्रदर्शन कर रहे लोगों को कुचलते हुए चली गई थीं। इस घटना में चार किसानों सहित कुल आठ लोगों की मौत हुई थी। गाड़ी से कुचलकर मारे गए किसानों के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याची के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि आशीष को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। जमानत देने का हाईकोर्ट का आदेश अपराध की गंभीरता के हिसाब से गलत है।

    मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द, एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के निर्देश

    इस घटना में मारे गए किसानों के परिवार ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर उसे फिर से जेल भेजे जाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार से गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था। चीफ जस्टिस एनवी रमणा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। साथ ही, एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं।

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